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SEZ कर्मचारी अधिकतम एक साल तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, सरकार लेकर आई नया नियम

WFH को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है.

SEZ कर्मचारी अधिकतम एक साल तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, सरकार लेकर आई नया नियम

Wednesday July 20, 2022 , 2 min Read

वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने कहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में घर से काम करने (WFH) की अनुमति अधिकतम एक साल के लिए होगी. इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक लागू किया जा सकता है. वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में घर से काम के लिए नया नियम 43A अधिसूचित किया है.

मंत्रालय ने कहा कि उद्योग से मांग के आधार पर अधिसूचना जारी की गई है. उद्योग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए समान रूप से WFH नीति लागू करने की मांग की थी.

कौन से कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम

नए नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी.

i. SEZ इकाइयों के IT/ITES कर्मचारी

ii. कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं

iii. कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं

iv. कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं

नई अधिसूचना के अनुसार, WFH को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. सेज के विकास आयुक्त (डीसी) को लिखित में दर्ज किए जाने वाले किसी वास्तविक कारण से अधिक संख्या में कर्मचारियों (50 प्रतिशत से अधिक) को मंजूरी देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है.

वन टाइम एक्सटेंशन की भी सुविधा

मंत्रालय ने कहा है, ‘‘घर से काम करने को अब अधिकतम एक साल के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि, विकास आयुक्त इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं.’’ सेज इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, उन्हें अधिसूचना में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान की गई है. WFH के उद्देश्य से सेज इकाइयां उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी ताकि इकाइयों का अधिकृत संचालन किया जा सके और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को प्रदान की गई अनुमति के साथ सन्निहित है.


Edited by Ritika Singh