CCI के आदेश से भारत में डिजिटलीकरण को नुकसान पहुंचेगा: Google
गूगल ने कहा, "ऐसे समय में जब भारत की केवल आधी आबादी ही डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है, सीसीआई के आदेश में दिए गए निर्देशों से देश के डिजिटलीकरण में तेजी लाने वाले परिवेश पर हमला हुआ है."
गूगल ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा नियामक के उस पर अपनी मजबूत स्थिति के कथित दुरूपयोग के लिए जुर्माना लगाने पर निशाना साधा और कहा कि इससे भारत में डिजिटलीकरण को नुकसान पहुंचेगा तथा कीमतें बढ़ेंगी.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition commission of india - CCI) ने गूगल पर कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. इस पर अंतरिम राहत पाने में विफल रहने पर अमेरिकी तकनीकी कंपनी ने एक ब्लॉग में लिखा है कि यह आदेश कैसे देश में डिजिटल परिवेश को नुकसान पहुंचाएगा.
ब्लॉग में कहा गया है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर है, जहां पहुंच संबंधी बाधाओं को कम करना चाहिए और सभी को सुरक्षित स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
गूगल ने कहा, "ऐसे समय में जब भारत की केवल आधी आबादी ही डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है, सीसीआई के आदेश में दिए गए निर्देशों से देश के डिजिटलीकरण में तेजी लाने वाले परिवेश पर हमला हुआ है." कंपनी ने साथ ही कहा कि वह आदेशों के खिलाफ अपील कर रही है.
सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद 25 अक्टूबर को सीसीआई ने ‘प्ले स्टोर' नीतियों में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
इससे पहले, भारत सरकार के एक एंटीट्रस्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए Google ने कहा है कि इस आदेश से भारत में उसके एंड्रॉयड इकोसिस्टम की वृद्धि ठप होने की कगार पर है. बता दें कि, यह एंटीट्रस्ट ऑर्डर कंपनी को बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करने के लिए कहता है.
Google ने अब तक कहा है कि CCI का निर्णय उसे अपने लंबे समय से चले आ रहे बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए मजबूर करेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार की गई फाइलिंग में उसने इसके पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा के बारे में बताया है और उन परिवर्तनों के बारे में बताया है जो कंपनी को करने पड़ेंगे.
पिछले हफ्ते अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था.
गूगल को अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव करना पड़ेगा, नए लाइसेंस एग्रीमेंट्स जारी करने होंगे और 1100 से अधिक डिवाइस मैन्यूफैक्चरर्स और हजारों ऐप डेवलपर्स के साथ किए गए मौजूदा समझौतों में बदलाव करना पड़ेगा.