EPF के मामले में क्या हैं फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 31? कहां और कब आते हैं काम
वैसे तो EPF एक रिटायरमेंट फंड है लेकिन कुछ खास जरूरतों और शर्तों पर कर्मचारी अपने EPF का पैसा आंशिक तौर पर निकाल सकते हैं.
संगठित क्षेत्र की कंपनियों के इंप्लॉइज के लिए इंप्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF or Employee Provident Fund) की सुविधा रहती है. नियमों के मुताबिक, EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की हर कंपनी को अपने कर्मचारी को EPF का फायदा देना जरूरी है. कर्मचारी का EPF अकाउंट उसकी कंपनी की ओर से खोला जाता है. वैसे तो यह एक रिटायरमेंट फंड है लेकिन कुछ खास जरूरतों और शर्तों पर कर्मचारी अपने EPF का पैसा आंशिक तौर पर निकाल सकते हैं. EPF से विदड्रॉअल के लिए जरूरत पड़ती है फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 31 की. आइए जानते हैं इन फॉर्म्स के बारे में डिटेल में...
केवल EPF विद्ड्रॉ करने के लिए: फॉर्म 19
केवल पेंशन विदड्रॉ करने के लिए (EPS से): फॉर्म 10C
PF एडवांस के लिए: फॉर्म-31
EPF अकाउंटहोल्डर/सब्सक्राइबर/मेंबर इंप्लॉई, नौकरी करते हुए या फिर बेरोजगार होने पर फॉर्म 31 भरकर EPF का कुछ हिस्सा निकाल सकता है. जहां तक फॉर्म 19 की बात है तो यह EPF के कम्प्लीट विद्ड्रॉअल/फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म है. यह फॉर्म रिटायरमेंट के बाद EPF खाते में जमा पूरी धनराशि को निकालने के लिए भरा जाता है. इसे ‘फाइनल स्टेटमेंट’ भी कहते हैं. EPS (इंप्लॉई पेंशन स्कीम) से पेंशन अमाउंट निकालने के लिए फॉर्म-10C भरा जाता है.
EPF स्कीम, 1952 के तहत कर्मचारी के EPF में कर्मचारी की ओर से योगदान 12 प्रतिशत होता है. वहीं एंप्लॉयर की ओर से किए जाने वाले 12 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 प्रतिशत EPS में जाता है. बाकी हिस्से में से EPF में 3.67 प्रतिशत और EDLI में 0.50 प्रतिशत जाता है. कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर EPS के पैसे से मासिक पेंशन पा सकता है. कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में सरकार की ओर से भी योगदान रहता है.
कब भरने होंगे एक से ज्यादा फॉर्म
अगर मेंबर इंप्लॉई बेरोजगारी के आधार पर EPF निकाल रहा है तो उसे फॉर्म 31 और फॉर्म 10C भरने होंगे. अगर EPF और पेंशन अमाउंट दोनों विदड्रॉ करने हैं तो दो अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे. जॉब छोड़ने या रिटायर होने के बाद, 2 माह बाद ही फॉर्म 19 या 10C को भरा जा सकता है.
फॉर्म ऑनलाइन फाइल कर EPF विदड्रॉ करना
- UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग-इन करें.
- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ सिलेक्ट करें.
- अब मेंबर डिटेल्स स्क्रीन पर आएंगी. UAN से लिंक्ड बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर ‘Verify' पर क्लिक करें.
- EPFO के टर्म्स एंड कंडीशंस को कन्फर्म करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.
- अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें.
- फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'ओनली PF विदड्रॉअल (Form 19)’ चुनें.
- अब फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा. इसमें ‘पीएफ निकालने का उद्देश्य', आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा. उद्देश्यों में शामिल ऐसे विकल्प जिनके लिए कर्मचारी विदड्रॉल के लिए पात्र नहीं है, वे लाल रंग में मेंशन रहेंगे.
- कैंसिल्ड ब्लैंक चेक/पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी.
- डिस्क्लेमर पर क्लिक करने के बाद 'गेट आधार OTP' पर क्लिक करना होगा.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को निर्धारित स्पेस में डालकर ऐप्लीकेशन को सबमिट करें.
- जिस उद्देश्य के लिए विद्ड्रॉअल फॉर्म भरा गया है, उसके आधार पर स्कैन किए गए डॉक्युमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं.
फॉर्म 19 भरने के बाद यही प्रक्रिया फॉर्म 10C के लिए दोहरानी होगी. PF एडवांस निकालना है तो यही प्रॉसेस फॉर्म 31 के लिए फॉलो करनी होगी. याद रहे कि ऑनलाइन EPF विद्ड्रॉअल के लिए अप्लाई करने के लिए मेंबर इंप्लॉई का UAN एक्टिव होना चाहिए और आधार से UAN व मोबाइल नंबर दोनों लिंक होने चाहिए.
ऑफलाइन EPF निकालना हो तो
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के पैसे निकालने के लिए अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा. यह तीन फॉर्म के उद्देश्य को पूरा करता है. ऑफलाइन विदड्रॉअल के लिए EPFO के कार्यालय जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है.