क्रिप्टो से जुड़े अपराध 950 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुके हैं: वित्त मंत्री सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद को बताया कि अब तक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध ₹953.70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं. (cryptocurrencies related crimes in india)
वित्त मंत्री ने संसद को बताया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force - FATF) ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) और टेरर फंडिंग (terror funding) के लिए वर्चुअल असेट्स के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए कई संशोधन किए हैं.
वित्त मंत्री ने यह बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद वेलुसामी पी द्वारा आपराधिक गतिविधियों के लिए वर्चुअल असेट्स के बढ़ते उपयोग और सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों का पता लगाने और निगरानी करने के बारे में उठाई गई चिंताओं के जवाब में कही.
वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को उनके उपयोग के बारे में आगाह करते हुए क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सार्वजनिक नोटिस प्रसारित किया है.
सीतारमण ने जवाब दिया, "आरबीआई 2013 से सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से वर्चुअल करेंसी (VCs) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह कर रहा है, कि VC में काम करना संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से जुड़ा है."
सीतारमण ने आगे बताया कि FATF ने क्रिप्टोकरेंसी से बढ़ती अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए हैं.
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सीतारमण ने कहा, “RBI ने अपने विनियमित संस्थाओं को भी सलाह दी है कि वे KYC, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML), Combating of Financing of Terrorism (CFT), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, आदि के तहत दायित्व, मानकों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुरूप, VCs में लेनदेन के लिए ग्राहक के उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रखें."
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत विशेष अदालत के समक्ष आज तक पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी और छह अभियोजन शिकायतों सहित कुल ₹953.70 करोड़ के अपराध दर्ज किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों के तहत क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है."
भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी सेक्टर पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू कर दिए हैं. यह सरकार द्वारा डिजिटल असेट्स की निगरानी को कड़ा करने की दिशा में हालिया कदम है. वित्त मंत्रालय ने बीते दिनों एक नोटिस में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग और संबंधित वित्तीय सेवाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून लागू किया गया है.