एक लाख रुपये आय सीमा वाले लोगों को भी शादी के लिये सहायता देगी दिल्ली सरकार
योजना के तहत आय सीमा में बदलाव किया गया है और अब एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
नयी दिल्ली, अनाथ लड़कियों और गरीब विधवाओं की बेटियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता योजना के तहत दिल्ली सरकार ने आय के पैमाने में बदलाव करते हुए अब इसके दायरे में एक लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को भी शामिल किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इससे पहले “गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिये आर्थिक सहायता” योजना के तहत मदद के लिये सिर्फ 60 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले ही आवेदन कर सकते थे।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत आय सीमा में बदलाव किया गया है और अब एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि आय सीमा बढ़ने के साथ ही आर्थिक सहायता के लिये अब ज्यादा विधवाएं और बेसहारा लड़कियां आवेदन कर सकेंगी।
एक अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2006-07 में शुरू की गई इस योजना के तहत सहायता के इच्छुक लोगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष करीब तीन हजार विधवाएं और अनाथ लड़कियां लाभ लेने के लिये आवेदन करती हैं।