अब आप 18 साल से पहले भी बनवा सकते हैं अपना वोटर आईडी, क्या है तरीका?
अब देश के 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एडवांस से एप्लीकेशन दे सकते हैं और अब वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज करवा सकते हैं. 1 जनवरी को 18 वर्ष का होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. जानिए निर्वाचन आयोग ने क्या नए बदलाव किए हैं?
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिये हैं.
आयोग के अनुसार मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिये हों. मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद, उन्हें एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा.
दरअसल अब तक 1 जनवरी तक की तारीख तक जो युवा 18 साल की उम्र के हो चुके हैं उन्हें ही वोटिंग फॉर्म भरने के अनुमति थी.. और अगर कोई 2 जनवरी को 18 साल का पूरा हो रहा है तो उसे वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए साल भर इंतजार करना होता था. लेकिन अब साल में चार बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नाम रजिस्टर करवा सकेंगे.
इसके साथ ही चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहा है. इस कदम से एक से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी रखने वाले पर भी लगाम लगेगी. यानि साफ है कि इससे चुनावों में धांधली रोकने में मदद मिलेगी.
चुनाव आयोग के अनुसार अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी. पात्र युवाओं को 18 वर्ष पूरे होने के दिन से अगली तिमाही में रजिस्टर्ड किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा.
वहीं नया प्रारूप 1 अगस्त, 2022 से लागू होगा. साथ ही पुराने प्रारूपों में प्राप्त सभी आवेदनों (दावे और आपत्तियां) पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नए प्रारूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है.
अगर आप ऑनलाइन वोटर आईडी के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से किसी भी एक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत होती है. वोटर आईडी बनवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है.
तो चुनाव को लेकर युवाओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिलता है. वैसे भी कहा जाता है कि देश की कमान नौजवानों के ही हाथों में होती है. ऐसे में चुनाव के वक्त उन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है जो पहली बार वोट डाल रहे होते हैं. ऐसे में अब उन्हें 18 साल के होते ही वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा.