'TikTok से बर्बाद हो रहा है बच्चों का भविष्य', मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया बैन
भारत में वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले ऐप टिक-टॉक के लिए एक बुरी खबर है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर टिक-टॉक पर बैन लगाने के आदेश दे दिए हैं। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस एन किरुबाकरन और एसएस सुंदर ने बीते बुधवार को इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत सरकार को टिक-टॉक मोबाइल ऐप के डाउनलोड पर रोक लगाने को कहा है।
इसके साथ ही मीडिया को टिक-टॉक मोबाइल ऐप का उपयोग करके बनाए गए वीडियो को प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है। सरकार को जवाब देना होगा कि क्या भारत में भी अमेरिका की तरह बच्चों के लिए ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू किया जा सकता है जिससे कि बच्चों को साइबर क्राइम पीड़ित बनने से रोका जा सके।
कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐप पॉर्नोग्राफी सहित कई अनुचित सामग्रियों को बढ़ावा देता है और ये बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे नाबालिग अजनबी व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा, 'अधिकतर किशोर अजनबी लोगों के साथ स्क्रीन पर वीडियो बना रहे हैं और धृष्टता कर रह हैं। इससे वे उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाबालिगों को इसके खतरे नहीं पता हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'
आपको बता दें कि इसी तरह की चिंताओं के कारण इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में भी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां पर यह बात सामने आई थी कि थर्ड पार्टी की सहमति के बगैर उनके वीडियो इस ऐप पर अपलोड किए जा रहे थे। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को इस तरह के ऐप्लिकेशन्स के खतरों से बचने के लिए पहले ही कड़े जरूरी कदम उठाने चाहिए थे। ऐसी स्थितियों में सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है।
कोर्ट ने कहा कि अजनबी लोगों पर वीडियो बनाकर उनके खिलाफ क्रूर मजाक किया जा ररहा है। इतना ही नहीं टीवी चैनल भी TikTok के वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिन्हें कि बैन होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। TikTok एक ऐसा ऐप है जो लोगों को स्पेशल इफेक्ट्स और गानों के साथ छोटे वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है। भारत में इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 5 करोड़ के आसपास है।
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