विदेशी यात्रियों को भारत आने पर नहीं भरना होगा एयर सुविधा फॉर्म, कोविड केस कम होने सरकार का फैसला
एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के बाद अब एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता खत्म. कम होते कोविड मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला.
सरकार ने कल रात एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत आ रहे विदेशी यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी. कोविड केसेज के घटते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. कल आधी रात से यह फैसला लागू हो गया. अब जो भी यात्री इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं, उन्हें एयर सुविधा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है.
एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता खत्म करने से कुछ दिन पहले ही फ्लाइट में और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को नियम भी खत्म कर दिया गया था. पहले मास्क न पहनने की स्थिति में जुर्माना लगता था. लेकिन अब वह नियम समाप्त कर दिया गया है. सरकारी आदेश में कहा गया था कि अब फेस मास्क न लगाने पर यात्रियों पर जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि आवश्यकता को देखते हुए उन्हें मास्क लगाने का निर्देश दिया जा सकता है.
क्या है एयर सुविधा फॉर्म
एयर सुविधा फॉर्म की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान हुई थी. भारत आ रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य था, जिसमें उन्हें कोविड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने होते थे और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने होते थे. जैसेकि उन्हें कोविड हुआ तो नहीं है, क्या वे कोविड का टीका लगावा चुके हैं, उन्होंने कोविड टीके की कितनी खुराकें ली हैं और आखिरी खुराक कब ली थी. यह फॉर्म एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध था.
कोविड के घटते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला
एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता सिर्फ भारत में ही नहीं थी. कोविड महामारी के मद्देनजर दुनिया भर के देशों में यह नियम अनिवार्य कर दिया गया था, जहां इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान यात्रा कर रहे व्यक्ति को कोविड और उसके टीके से संबंधित सभी जानकारियों का प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्स के साथ विवरण देना होता था.
भारत में पिछले कुछ समय से कोरोना केसेज में लगातार कमी आई है. अब सभी सार्वजनिक जगहें भी लोगों के लिए खुल गई हैं और कहीं भी मास्क और कोविड टीके से जुड़े डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चलने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.
इसी के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है, “कोरोना मामलों में निरंतर गिरावट और वैश्विक स्तर पर कोरोना टीकाकरण की प्रगति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्व में जारी की गई गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है.” साथ ही मंत्रालय ने यह भी ताकीद की है कि कोरोना की स्थिति में बदलाव होने पर जरूरत के मद्देनजर इस नियम की समीक्षा की जा सकती है और इसे बदला भी जा सकता है.
कोरोना के नए मामले
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड- 19 के 406 नए केसेज आए हैं और सक्रिय कोविड केसेज घटकर 6,402 रह गए हैं. इसी के साथ कुल कोविड केसेज की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 46 लाख 69 हजार 421 हो गई है. वहीं कोविड के कारण मरने वालों की संख्या 5 लाख 30 हजार 586 है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है.
Edited by Manisha Pandey