GST काउंसिल लागू होने के 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स की समीक्षा करेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली बैठक में घोषणा की गई कि 50वीं जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
जीएसटी काउंसिल ने 2 अगस्त को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में निर्णय लिया कि वह 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने के छह महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर लगाए गए 28 प्रतिशत टैक्स की समीक्षा करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली बैठक में घोषणा की गई कि 50वीं जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि यह निर्णय लगभग सर्वसम्मत है क्योंकि मुट्ठी भर राज्यों ने इस निर्णय का विरोध किया है. दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया. इसके अलावा, गोवा और सिक्किम चाहते थे कि टैक्स ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर लगाया जाए, न कि अंकित मूल्य पर.
हालाँकि, कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक अन्य राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "काउंसिल ने सिफारिश की कि ऑनलाइन गेमिंग पर आपूर्ति का मूल्यांकन और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा/या उसके पास जमा की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है. खिलाड़ी की ओर से, गेम में लगाई गई राशि को छोड़कर, पिछले गेम की जीत पर दांव लगाया जाता है, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर..."
ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजे के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया.
बयान में कहा गया है,"EGF और FIFS जो 50 भारतीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बार-बार टैक्स के मुद्दे पर इंडस्ट्री की चिंताओं को संबोधित करने वाली सरकार की सराहना करते हैं. नया टैक्स फ्रेमवर्क, अनिश्चितता को स्पष्ट करने और हल करने के साथ-साथ, जीएसटी में 350 प्रतिशत की भारी वृद्धि का कारण बनेगी और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को कई साल पीछे धकेल देगी. हालाँकि, यह गेमिंग कंपनियों को भारत में गेमिंग की नींव को नया बनाने और पुनर्निर्माण करने का एक संघर्षपूर्ण मौका देगा."