GST अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे 1 लाख करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस: रिपोर्ट
इस साल अगस्त में जीएसटी अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए जमा किए गए कुल फंड पर 28% टैक्स लगाया था.
भारत के जीएसटी अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ के नोटिस दिए हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी.
एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि गेमिंग कंपनियों ने टैक्स की चोरी की है.
इस साल अगस्त में जीएसटी अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए जमा किए गए कुल फंड पर 28% टैक्स लगाया था.
एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते, Delta Corp को ₹6,384 करोड़ के कम टैक्स भुगतान के लिए जीएसटी नोटिस मिला, जिससे कंपनी पर कुल टैक्स की मांग ₹23,000 करोड़ से अधिक हो गई.
पिछले महीने, कंपनी को ₹16,800 करोड़ के टैक्स के कथित कम भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था.
वहीं, GamesKraft को पिछले साल सितंबर में ₹21,000 करोड़ की कथित जीएसटी चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था.
वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने के लिए संशोधित जीएसटी कानून प्रावधानों को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर अधिसूचित की है.
जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में संशोधन से ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए भारत में पंजीकरण करना और घरेलू कानून के अनुसार टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा.
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को अब लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान "कार्रवाई योग्य दावों" के रूप में माना जाता है और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी के अधीन हैं.