इस वित्त वर्ष में अब तक 67% ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड हुए जारी, जानें कैसे चेक करते हैं स्टेटस
करदाता अगर अपने आयकर रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ऐसा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच 2.15 लाख करोड़ रुपये के आयकर रिफंड (Income Tax Refund) जारी किए हैं. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में जारी हुए रिफंड की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 67 प्रतिशत ज्यादा है. यह बात आयकर विभाग ने एक ट्वीट के माध्यम से बताई है. विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जारी हुए रिफंड, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 66.92 प्रतिशत ज्यादा हैं.
करदाता अगर अपने आयकर रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ऐसा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर लॉग इन करें.
- इसके बाद 'e-file' सेक्शन में 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' को सिलेक्ट करें.
- अब 'व्यू फाइल्ड रिटर्न्स' पर क्लिक करें.
- इसके बाद प्रत्येक असेसमेंट ईयर के लिए आपकी ओर से फाइल किए गए सभी आयकर रिटर्न्स की डिटेल सामने आ जाएगी. यह भी कोई रिफंड डिमांड प्रॉसेस हुई है या नहीं.
- आप इसी डिटेल के सामने राइट हैंड साइड में दिए गए 'व्यू डिटेल्स' विकल्प में जाकर अधिक जानकारी चेक कर सकते हैं.
- अगर रिफंड डिमांड डाली गई थी और वह जारी हो चुका है तो यह भी शो होगा कि यह किस तारीख पर जारी हुआ, कितना अमाउंट रिफंड हुआ आदि. वहीं अगर रिफंड प्रॉसेस में है या पेंडिंग है तो वह भी डिस्प्ले होगा.
NSDL वेबसाइट से कैसे चेक होगा स्टेटस
असेसिंग अधिकारी द्वारा रिटर्न बैंकर को रिफंड फॉरवर्ड किए जाने के 10 दिनों बाद करदाता, nsdl वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है.
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- PAN, आकलन वर्ष (Assessment Year) और कैप्चा डालकर 'प्रोसीड' पर क्लिक करें.
- जिस असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें.
- कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस आएगा, जो रिफंड के स्टेटस पर निर्भर करेगा. मैसेज इस तरह होंगे...
- रिफंड क्रेडिट हो गया
- रिफंड लौट आया
- पूर्व वर्ष की आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेन्स्ट एडजस्टेड
- रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट
रिफंड एडजस्टमेंट पर अब केवल 21 दिन में फैसला
हाल ही में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बकाया कर के मुकाबले रिफंड को समायोजित (एडजस्ट) करने के सिलसिले में करदाताओं को राहत दी है. कर अधिकारियों को इस तरह के मामलों में अब 21 दिन में निर्णय करना होगा. इस फैसले से मुकदमेबाजी में कमी आएगी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आयकर निदेशालय (सिस्टम्स) का कहना है कि असेसिंग ऑफिसर्स को रिफंड एडजस्टमेंट के बारे में फैसला करने के लिए दी गई 30 दिन की समयसीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है.