Income Tax Return Filing: ये है ITR फाइल करने का आसान और सही तरीका
आपने अगर अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो जल्द कर लें. 31 जुलाई के बाद आपको जुर्माना लग सकता है.
इंडिविजुअल और सैलरीड एम्पलॉई जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी. अगर आयकरदाता की कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक या इससे कम है तो उसे 1 हजार रुपए लेट फीस के रूप में चुकाने होंगे. अगर टैक्सपेयर की टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी.
ऐसे में आयकर विभाग ने बुधवार को करदाताओं से ट्वीट कर कहा, हम आपसे जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करने का आग्रह करते हैं.
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि उन सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है.
विभाग ने कहा है कि करदाता अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए अपना आईटीआर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://incometax.gov.in पर जाकर फाइल कर सकते हैं.
ऐसे फाइल करें अपना ITR
- सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर्स आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो पहले आईडी बना लें. आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल होता है.
- इसके बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें.
- अब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही एंटर हो चुका है.
- अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा. अंत में Continue पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें.
- अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा.
- अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें.
- ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और आपका काम हो जाएगा
- ओटीपी के अलावा आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा भी ले सकते है
आयकर विभाग के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा ITR प्राप्त हुए हैं. विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.