ITR फाइल करना हुआ आसान, विभाग ने जारी किए रिटर्न भरने संबंधी ‘सवाल-जवाब’
आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) या प्रश्नोत्तर जारी किए हैं. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने के दौरान पूछे थे.
वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return filing) भरने का आज आखिरी दिन है. आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से पहले आज दोपहर 1 बजे तक 19,53,581 ITR फाइल किए गए. वहीं, 4,67,902 ITR आखिरी एक घंटे में भरे गए. इसकी जानकारी विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है.
इससे एक दिन पहले तक (30 जुलाई तक) कुल 5.10 करोड़ लोगों ने अपने रिटर्न फाइल किए. इसमें से केवल 30 जुलाई को, एक दिन में, 57.51 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए.
ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर जिनके मोबाइल नंबर आधार (Aadhaar) से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग (internet banking) में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र (digital signature certificate) का इस्तेमाल करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (income tax return e-filing portal) पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं.
कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) या प्रश्नोत्तर जारी किए हैं. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने के दौरान पूछे थे.
आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है. विभाग ने कहा, "आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा."
पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं. वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं.
करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे.
आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है. वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.
विभाग के मुताबिक, ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली हरेक शंका एवं सवाल का जवाब दिया जा रहा है.
आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाने की सोशल मीडिया मंचों पर की जा रही मांग के बारे में पूछे जाने पर इस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल विभाग इसके बारे में नहीं सोच रहा है.