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इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हो गई हो गलती, अब क्या करें?

अगर टैक्सपेयर ने वक्त पर आयकर रिटर्न भर दिया लेकिन अगर उससे रिटर्न फाइलिंग में कोई चूक हो जाए तो क्या? वह इसे कैसे ठीक करे?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हो गई हो गलती, अब क्या करें?

Tuesday August 02, 2022 , 3 min Read

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 गुजर चुकी है. 31 जुलाई तक देश में 5.38 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए. अगर अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिलेटेड ITR फाइल करना चाहता है तो उसे 5000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी. लेकिन अगर टैक्सपेयर ने वक्त पर आयकर रिटर्न भर दिया लेकिन अगर उससे रिटर्न फाइलिंग में कोई चूक हो जाए तो क्या? वह इसे कैसे ठीक करे?

इस सवाल का जवाब है रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR). अगर किसी टैक्सपेयर से ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है तो उसके पास संशोधित या रिवाइज्‍ड ITR फाइल करने का मौका रहता है. वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के रिटर्न के मामले में संशोधित या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है. यही डेडलाइन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए भी है.

सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न

अगर रिटर्न भरते समय के दौरान कोई गलती हुई है तो सेक्शन 139(5) के तहत एक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरकर उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं. सेक्शन 139(5) के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने अपने रिटर्न में कोई जानकारी नहीं दी है या कुछ गलत जानकारी दी है तो उस असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 माह पहले या असेसमेंट पूरा होने से (जो भी पहले हो) एक रिवाइज्ड रिटर्न भरकर उस गलती को ठीक किया जा सकता है. असेसमेंट ईयर वह साल है, जिस साल ITR फाइल किया गया है. असेसमेंट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है.

कैसे भरा जाता है रिवाइज्ड रिटर्न

रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए आपको ‘रिटर्न फाइल्ड अंडर’ के कॉलम में 'रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 (5)' का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपको अपनी ओरिजनल ITR की डिटेल भरनी होगी जैसी रसीद का नंबर, ओरिजनल ITR भरने की तारीख.

वेरिफाई कराना न भूलें

रिवाइज्ड रिटर्न भरने के बाद उसे वेरिफाई कराना ना भूलें. जब तक रिटर्न वेरिफाई नहीं किया जाएगा, तब रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाएगा. याद रहे कि अब रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के अंदर ही वेरिफाई करना होगा. सीबीडीटी ने वेरिफिकेशन की मोहलत को घटा दिया है. पहले यह मोहलत 120 दिन की थी. 

बिलेटेड ITR ऐन वक्त पर किया फाइल तो नहीं करा पाएंगे रिवाइज

चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड दोनों तरह के टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2022 है. इसलिए अगर टैक्सपेयर ने आखिरी वक्त यानी 31 दिसंबर को ही बिलेटेड रिटर्न फाइल किया और उसमें कोई गलती हो गई तो फिर वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा.