इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो पहले यह पढ़ लें, ITR-1 में हुए बदलाव, जानिए कौन नहीं भर सकता यह फॉर्म
आईटीआर फॉर्म -1 उन लोगों को भरना होता है, जिनकी एक वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है.
वर्ष 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की शुरुआत हो गई है. अब इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग भारत सरकार के इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं. यहां साथ ही यह बताते चलें कि भारत सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध आईटीआर- फॉर्म 1 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन बदलावों की डीटेल्स https://www.incometax.gov.in/ पर उपलब्ध है. लेकिन यहां हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि ये बदलाव क्या हैं और कौन से आयकरदाता आईटीआर- फॉर्म 1 का प्रयोग करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
क्या है आईटीआर- फॉर्म 1
जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना आयकर रिटर्न भरने जाते हैं तो वहां आपको दो तरह के फॉर्म भरने का विकल्प मिलता है. आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4. आपको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म को चुनकर रिटर्न भरना होता है. भारत के संपूर्ण करदाताओं में अधिकांश आईटीआर फॉर्म -1 का विकल्प चुनते हैं क्योंकि वो उसी श्रेणी में आते हैं.
आइए जानते हैं कि आईटीआर फॉर्म -1 भरने की अर्हताएं क्या-क्या हैं, जिसमें सरकार ने हाल ही में कुछ बदलाव भी किए हैं.
कौन भर सकता है आईटीआर फॉर्म -1
1. आईटीआर फॉर्म -1 उन लोगों को भरना होता है, जिनकी एक वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है.
2. जिनकी आय का स्रोत निम्नलिखित है –
- - वेतन
- - मकान का किराया
- - पारिवारिक पेंशन
- - कृषि से होने वाली आय, जो 5000 रुपए से अधिक न हो
- - बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज से आय
- - जमा पर मिलने वाले ब्याज से आय (बैंक/डाकघर/सहकारी समिति)
- - बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज
- - कोई भी अन्य ब्याज संबंधी आय
- - फैमिली पेंशन
आईटीआर फॉर्म -1 कौन नहीं भर सकता है
1. आईटीआर फॉर्म -1 ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो
- - RNOR (Resident but Not Ordinary Resident) है या NRI (अनिवासी भारतीय) है
- - कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है
- - कृषि से होने वाली 5000 रुपए से ज्यादा है
- - लॉटरी, रेसकोर्स, वैध जुए से आय प्राप्त हो रही है
- - कर योग्य पूंजी अभिलाभ (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) है
- - गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है
- - अपना कारोबार या व्यवसाय है
- - किसी कम्पनी में निदेशक है
- - आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कर कटौती होती है
- - योग्य स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ESOP पर आयकर को अस्थगित कर दिया है
- - एक से अधिक घर हैं और इन संपत्तियों से आय प्राप्त हो रही है
उपरोक्त दी गई सूची में जो भी लोग आते हैं, वह आईटीआर फॉर्म -1 भरने के लिए पात्र नहीं हैं. ऊपर दी गई सारी जानकारी भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारियों से ली गई है.
गत वर्ष 2021-22 का आईटीआर भरने की अंतिम तारीख
वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है. जिन लोगों के बिजनेस में ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है.
Edited by Manisha Pandey