जानिए RBI का रिटेल ई-रुपी UPI, NEFT, RTGS से कैसे अलग है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपने डिजिटल रुपी (digital rupee) के लिए पायलट लॉन्च किया. यह भारत की अपनी डिजिटल करेंसी है. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी एक कानूनी निविदा है. यह फिएट मुद्रा के समान है और यह सरकार द्वारा जारी धन के साथ बदला जा सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल रुपी एक बैंकनोट या सिक्के के समान है जिसे हम दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, केवल यह डिजिटल रूप में होता है.
RBI का रिटेल डिजिटल रुपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) से कैसे अलग है? यहां समझिए
डिजिटल रुपी क्या है?
रिटेल डिजिटल रुपी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक डिजिटल टोकन है. केंद्रीय बैंक ने रिटेल डिजिटल रुपी के स्टेप-बाय-स्टेप पायलट लॉन्च के लिए आठ बैंकों की पहचान की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बैंक, YES बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक सहित चार बैंक पायलट प्रोग्राम के पहले चरण में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे चरण में पायलट से जुड़ेंगे. यह उसी मूल्यवर्ग में जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रचलन में कागजी मुद्रा और सिक्के हैं.
वर्तमान में, ग्राहक पायलट कार्यक्रम में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपी का उपयोग करके लेनदेन कर सकेंगे. डिजिटल वॉलेट को एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर सेव किया जा सकता है. वर्तमान में, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में चुनिंदा स्थानों में क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स (CUG) में ग्राहक और व्यापारी रिटेल ई-रुपी का उपयोग उपर्युक्त चार बैंकों के ई-वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं, जो लॉन्च में भाग ले रहे हैं. यूजर अपने वॉलेट को अपने बैंक खातों से लिंक कर सकते हैं और उन्हें लोड कर सकते हैं और व्यक्तिगत भुगतान के लिए या व्यापारी की दुकानों पर डिजिटल मनी का उपयोग कर सकते हैं. डिजिटल पैसा भेजने या प्राप्त करने के लिए, एक वॉलेट जरूरी है.
ई-रुपी और UPI, NEFT, RTGS और अन्य भुगतान विकल्पों के बीच क्या अंतर हैं?
ई-रुपी लीगल टेंडर है, पेमेंट का तरीका नहीं — ई-रुपी सॉवरियन करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जबकि UPI एप्लिकेशन जैसे कि Google Pay, PhonePe, NEFT और RTGS मनी या पेमेंट मिडियम को ट्रांसफर करने के विभिन्न तरीके हैं.
डिजिटल रुपी सिर्फ करेंसी तक ही सीमित नहीं है — ई-रुपी का उपयोग भुगतान तक ही सीमित नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार की मुद्रा है. डिजिटल रुपी 'खाते की इकाई' होने के उद्देश्य से भी काम करता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 'मूल्य का भंडार' है.
बैंकों की कोई मध्यस्थता नहीं — UPI, NEFT और RTGS में डिजिटल लेनदेन बैंक के माध्यम से होना चाहिए, जबकि ई-रुपी के मामले में पैसा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है.
डिजिटल रुपये और यूपीआई के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 दिसंबर, 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, "किसी भी यूपीआई लेनदेन में बैंक की मध्यस्थता शामिल होती है. सीबीडीसी में, जिस तरह कागजी मुद्रा में आप जाते हैं बैंक करेंसी निकालें और अपने वॉलेट में रखें, आप किसी दुकान पर जाएं और अपने वॉलेट से भुगतान करें. इसी तरह, यहां भी आप डिजिटल करेंसी निकाल सकते हैं और अपने वॉलेट में रख सकते हैं जो आपके मोबाइल फोन में होगी. और जब आप किसी दुकान में या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करते हैं, तो यह आपके वॉलेट से उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक की कोई रूटिंग या मध्यस्थता नहीं है."
गुमनामी एक बड़ा कारक — विशेषज्ञों का कहना है कि UPI, NEFT और RTGS सहित मौजूदा डिजिटल लेनदेन की तुलना में डिजिटल रुपी के माध्यम से लेनदेन अधिक गुमनाम है. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने पहले कहा था, "कैश की मूलभूत विशेषता गुमनामी है. इसलिए गुमनामी उद्देश्यों के लिए मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है. डिजिटल रुपी के मामले में गुमनामी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इसके विभिन्न सुझाव हो सकते हैं. हम सबसे पहले बड़े पैमाने पर तकनीकी समाधानों को देख रहे हैं. यह भी है गुमनामी सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान प्राप्त करना संभव है."
एक निश्चित सीमा के बाद डिजिटल रुपी के लेनदेन के लिए PAN की आवश्यकता होगी — वर्तमान में, एक निश्चित सीमा से अधिक नकद लेनदेन करने वाले व्यक्ति को अपना PAN कार्ड जमा करने की आवश्यकता होती है. डिजिटल रुपी पर भी यही नियम लागू होगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, "कागज़ी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा के बीच कोई अंतर नहीं है. आयकर विभाग के पास नकद भुगतान के लिए कुछ सीमाएँ हैं जैसे एक निश्चित सीमा से अधिक आपको पैन नंबर देना होगा; CBDC के मामले में समान नियम लागू होंगे."
डिजिटल रुपी यूजर्स के लिए, SBI ने वॉलेट के लिए 1 लाख रुपये की होल्डिंग लिमिट की अनुमति दी है. वेबसाइट के अनुसार, यूजर प्रति दिन 25,000 रुपये तक लोड या अनलोड कर सकते हैं. एक दिन में आवक और जावक भुगतान सहित अधिकतम 20 ट्रांसफर की अनुमति है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार, यूजर 10,000 रुपये तक का भुगतान या संग्रह कर सकते हैं.
वर्तमान में, प्रति यूपीआई लेनदेन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपये है. हालाँकि, ऊपरी सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती है.