'छह साल से कम उम्र के बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन मत दो' - केंद्र ने कहा सब राज्य सरकारों से
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्री-स्कूल शिक्षा (DPSE) पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा को डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करें.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय करने का निर्देश दिया है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy - NEP) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल एजुकेशन के बाद कक्षा 1 और 2 शामिल हैं. मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. (Govt asks 6 years minimum age for Class 1 admission)
"नीति इस प्रकार प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है. यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है," MoE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा.
अधिकारी ने आगे कहा, "मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए उम्र को नीति के साथ जोड़ें और छह साल और उससे अधिक उम्र के ही बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दें."
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत कम उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए.
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि मूलभूत चरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है जो विशेष रूप से आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित हैं.
मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्री-स्कूल शिक्षा (diploma in preschool education - DPSE) पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा को डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करें.
उन्होंने कहा, "पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा डिजाइन किए जाने और SCERT की देखरेख में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) के माध्यम से चलाने या कार्यान्वित करने की उम्मीद है."
आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में पॉलिसी लेवल पर कई बदलावों की बात की थी. एनईपी में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों का रोल स्पष्ट किया गया है. इसमें पहली कक्षा में दाखिले की उम्र छह साल तय करने की बात की गई है.अब इस नये बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है. नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समय समय पर पहल कर रहा है.