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NPS सब्सक्राइबर्स ध्यान दें! 1 जनवरी से बदलने जा रहा है आंशिक निकासी से जुड़ा यह नियम

PFRDA ने जनवरी 2021 में जो स​र्कुलर जारी किया था, उसमें NPS सब्सक्राइबर्स को अनुमति दी थी कि वे सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से ऑनलाइन आंशिक विदड्रॉअल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

NPS सब्सक्राइबर्स ध्यान दें! 1 जनवरी से बदलने जा रहा है आंशिक निकासी से जुड़ा यह नियम

Wednesday December 28, 2022 , 3 min Read

NPS (National Pension System) सब्सक्राइबर्स के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी से जुड़ा नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाला है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने कोविड महामारी को देखते हुए जनवरी 2021 में सुविधा उपलब्ध कराई थी कि NPS सब्सक्राइबर्स, सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से ऑनलाइन आंशिक विदड्रॉअल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. अब पीएफआरडीए इस सुविधा को ऐसे एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खत्म करने जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं. ऐसे सब्सक्राइबर्स में केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय से ताल्लुक रखने वाले सब्सक्राइबर्स शामिल हैं. वे 1 जनवरी 2023 से ऐसा नहीं कर पाएंगे.

पीएफआरडीए की ओर से 23 दिसंबर 2022 को जारी सर्कुलर में कहा गया कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों में कमी और लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद, प्रचलित प्रैक्टिसेज, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए, सभी सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स (केंद्र/ राज्य सरकार और केंद्र/राज्य स्वायत्त निकायों) के लिए संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करना अनिवार्य बनाए जाने का फैसला लिया गया है. यह निर्देश 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. यह भी कहा गया है कि वॉलंटरी गैर-सरकारी एनपीएस (सर्व नागरिक और कॉरपोरेट) सब्सक्राइबर्स, सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से ऑनलाइन आंशिक विदड्रॉअल के लिए रिक्वेस्ट की सुविधा जारी रख सकते हैं.

पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में जो स​र्कुलर जारी किया था, उसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अनुमति दी थी कि वे सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से ऑनलाइन आंशिक विदड्रॉअल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. साथ ही प्रचलित प्रैक्टिस के अनुरूप सब्सक्राइबर्स द्वारा अपने नोडल कार्यालय/पीओपी के माध्यम से आंशिक विदड्रॉअल की रिक्वेस्ट प्रस्तुत करने का विकल्प भी प्रदान किया गया था. उस सर्कुलर में कहा गया था कि सब्सक्राइबर्स की ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स को संबंधित नोडल अधिकारियों/पीओपी द्वारा प्राधिकृत किए बिना ही मात्र पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद सीआरए सिस्टम में सीधे प्रॉसेस किया जाता है.

इन शर्तों के आधार पर आंशिक निकासी

• एनपीएस खाते को कम से कम 3 साल पहले खुला होना चाहिए.

• एनपीएस सब्सक्राइबर अपने द्वारा किए जाने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन का सिर्फ 25 प्रतिशत ही निकाल सकता है.

• एनपीएस की पूरी अवधि के दौरान मैक्सिमम 3 आंशिक निकासी ही की जा सकती हैं. दो बार की आंशिक निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है.

• सब्सक्राइबर गंभीर बीमारियों के इलाज, बच्चों के विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा, आवासीय संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए आंशिक निकासी कर सकता है.

• यदि कोई सब्सक्राइबर बीमारी में पैसा निकालता है और कुछ दिनों के बाद वह फिर बीमार पड़ जाता है और उसे पैसे की जरूरत है तो इसके लिए 5 साल के अंतर की सीमा नहीं लगाई गई है.