1 अप्रैल से NPS का नया नियम, विदड्रॉअल के लिए ये डॉक्युमेंट अपलोड करना होगा अनिवार्य
यह कदम NPS से एग्जिट करने के बाद पेंशन भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू करने जा रहा है. PFRDA ने 1 अप्रैल से ग्राहकों के लिए पेंशन विदड्रॉअल को लेकर चुनिंदा डॉक्युमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. यह कदम NPS (National Pension System) से एग्जिट करने के बाद पेंशन भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है.
पीएफआरडीए ने 22 फरवरी 2023 को जारी एक सर्कुलर में कहा है, 'एनपीएस सब्सक्राइबर्स के हित में और उन्हें पेंशन के समय पर भुगतान के साथ लाभान्वित करने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से डॉक्युमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होगा. सभी नोडल ऑफिसेज//POPs/कॉरपोरेट डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने के महत्व के बारे में सब्सक्राइबर्स को शिक्षित कर सकते हैं और उन डॉक्युमेंट्स की सुस्पष्टता की जांच के लिए उपयुक्त क्वालिटी चेक्स कर सकते हैं."
ये हैं वे डॉक्युमेंट्स
पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स और संबंधित नोडल अधिकारियों/POPs/कॉरपोरेट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निर्धारित डॉक्युमेंट, संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए हों. जिन डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता है, वे हैं:
- एनपीएस एग्जिट/विदड्रॉअल फॉर्म
- विदड्रॉअल फॉर्म में स्पेसिफाइड पहचान और पते का प्रमाण
- बैंक खाता प्रमाण
- परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड की कॉपी
क्या है NPS?
NPS एक पेंशन स्कीम है और सरकारी व प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है. इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं. साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II. Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है. Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. NPS में 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष का होने तक या फिर रिटायरमेंट तक निवेश किया जा सकता है. अकाउंट को 70 वर्ष की उम्र तक जारी रखने का भी विकल्प है. NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद या मैच्योरिटी के वक्त या 60 वर्ष की उम्र पर पहुंचने पर, कर्मचारी को कुल फंड के मिनिमम 40 प्रतिशत से एन्युइटी प्लान लेना होता है, जो रेगुलर इनकम का जरिया बनता है. एन्युइटी इनकम ही पेंशन कहलाती है. 60 प्रतिशत फंड एकमुश्त निकाला जा सकता है.
NPS में ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सर्विस जॉइन की है, उन्हें बेसिक सैलरी+DA का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है. राज्य कर्मचारियों के मामले में इतना ही योगदान राज्य सरकार करती है, हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में केन्द्र सरकार का योगदान 14 प्रतिशत है. कॉरपोरेट सेक्टर में कर्मचारी की ओर से NPS में योगदान 50,000 रुपये है, एंप्लॉयर की ओर से कर्मचारी की बेसिक सैलरी+ D का 10 प्रतिशत योगदान किया जाता है. टीयर 2 खाते यानी वालंटरी NPS खाते में कर्मचारी की ओर से योगदान सालाना आय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. Tier I NPS खाते में हर वित्त वर्ष मिनिमम 1000 रुपये का योगदान करना जरूरी है. Tier-II खाते के लिए कोई मिनिमम योगदान अनिवार्य नहीं है.