कर्नाटक में अवैध घोषित हुए Ola, Uber और Rapido के ऑटो; अगले 3 दिन में सर्विस बंद करने का आदेश
कर्नाटक सरकार ने इन कंपनियों को तीन दिन के अंदर राज्य में अपनी ऑटो सर्विसेज बंद करने को कहा है.
कर्नाटक में ओला (
), उबर ( ) और रैपिडो ( ) के ऑटो को अवैध घोषित कर दिया गया है. कर्नाटक ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला की पेरेंट कंपनी ANI Technologies, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी कर दिया है. यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है. राज्य सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों के ऑटो अवैध हैं. कर्नाटक सरकार ने इन कंपनियों को तीन दिन के अंदर राज्य में अपनी ऑटो सर्विसेज बंद करने को कहा है.राज्य सरकार का आदेश है कि ऑटो सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए और यात्रियों से, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए. तीनों कंपनियों को अपना जवाब दाखिल करने और कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी 3 दिन का वक्त दिया गया है.
2 किमी से भी कम के लिए मिनिमम 100 रुपये किराया!
कई यात्रियों ने कर्नाटक सरकार को शिकायत की थी कि ये कंपनियां 2 किलोमीटर से भी कम दूरी के लिए मिनिमम 100 रुपये किराए के तौर पर वसूलती हैं. नियमों के मुताबिक, ऑटो ड्राइवर्स के लिए बेंगलुरु में पहले 2 किलोमीटर की दूरी के लिए फिक्स्ड 30 रुपये किराया लेना निर्धारित है. उसके बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिए जा सकते हैं.
नियम केवल टैक्सी के लिए मौजूद
राज्य के पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये कंपनियां ऑटो रिक्शा चलाने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि नियम केवल टैक्सी के लिए मौजूद हैं. कहा गया है कि कर्नाटक में इन कंपनियों को ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स नियम, 2016 के तहत केवल टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं. ये नियम ऑटो पर लागू नहीं होते हैं. टैक्सी से अर्थ है मैक्सिमम 6 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी वाली मोटर कैब. टाइम्स नाउ के मुताबिक, सितंबर माह में कर्नाटक सरकार ने ओवरचार्जिंग को लेकर नागरिकों की ओर से राइड एग्रीगेटर्स के खिलाफ 292 केस दर्ज किए थे. ऐसी भी खबर है कि बेंगलुरु में लोकल ऑटो ड्राइवर्स, ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स से मुकाबला करने के लिए खुद के मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं. "नम्मा यात्री" ऐप 1 नवंबर को लॉन्च होने की उम्मीद है.
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Edited by Ritika Singh