Zomato को मिला 401.7 करोड़ रुपये का GST नोटिस
Zomato ने दावा किया कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स की ओर से डिलीवरी शुल्क एकत्र किया जाता है.
ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म Zomato Ltd. को डिलीवरी शुल्क पर 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी कारण बताओ नोटिस दिया गया है. कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी.
हालाँकि,
ने कहा कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर से एकत्र किया जाता है.नियामक फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, पुणे जोनल यूनिट से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के तहत 26 दिसंबर, 2023 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है.
इस नोटिस में कंपनी को यह कारण बताने की आवश्यकता है कि 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ 401.7 करोड़ रुपये की कथित कर देनदारी की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए.
इसमें कहा गया है, "नोटिस में कथित राशि संदर्भित अवधि के दौरान डिलीवरी भागीदारों की ओर से ग्राहकों से डिलीवरी शुल्क के रूप में कंपनी द्वारा एकत्र की गई राशि पर आधारित है."
वहीं, Zomato ने जोर देकर कहा कि उसका "दृढ़ विश्वास है कि वह किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर से कंपनी द्वारा एकत्र किया जाता है."
फाइलिंग में कहा गया है, "इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंध संबंधी नियमों और शर्तों के मद्देनजर, डिलीवरी भागीदारों ने ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान की हैं, न कि कंपनी को. यह हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से भी समर्थित है."
Zomato ने कहा कि कंपनी इस नोटिस पर उचित जवाब दाखिल करेगी.
Edited by रविकांत पारीक