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ऑनलाइन सट्टेबाजी विज्ञापन पर लगेगा जुर्माना, सरकार ने न्यूज वेबसाइट, OTT और टीवी चैनलों को दी चेतावनी

परामर्श में कहा गया है कि ऑनलाइन विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइट को एक छद्म (सरोगेट) उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

ऑनलाइन सट्टेबाजी विज्ञापन पर लगेगा जुर्माना, सरकार ने न्यूज वेबसाइट, OTT और टीवी चैनलों को दी चेतावनी

Tuesday October 04, 2022 , 3 min Read

केंद्र सरकार ने सोमवार को दूसरी बार समाचार वेबसाइट, ओटीटी मंच (प्लेटफॉर्म) और निजी टीवी चैनल को परामर्श जारी कर कहा कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें. इसने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है, ‘‘ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट के विज्ञापनों और इस तरह की साइट के छद्म विज्ञापनों को दिखाने से बचने की सलाह बड़ी सख्‍ती के साथ दी गई है.’’

डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिये अलग से परामर्श जारी करके कहा गया है कि वे ऐसे विज्ञापन भारतीय दर्शकों को नहीं परोसें. परामर्श में कहा गया है कि ऑनलाइन विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइट को एक छद्म (सरोगेट) उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया है कि छद्म समाचार वेबसाइट के लोगो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के समान हैं.

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि न तो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म और न ही समाचार वेबसाइट भारत में किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं. ऐसी वेबसाइट समाचार की आड़ में छद्म विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं.

परामर्श में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी सूचित किया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट खुद को पेशेवर खेल ब्लॉग या खेल समाचार वेबसाइट के रूप में प्रचारित कर रहे हैं.

इसने ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों की एक सांकेतिक सूची भी उपलब्ध कराई है, जो छद्म विज्ञापन के लिए समाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बता दें कि, केंद्र सरकार ने यह दूसरी बार परामर्श जारी किया है.

इससे पहले मंत्रालय ने 13 जून को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें अखबारों, निजी टीवी चैनलों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी गई थी.

दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और आईटी नियम, 2021 का हवाला देते हुए मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसे विज्ञापन कानूनों के अनुरूप नहीं हैं.

मंत्रालय ने टीवी चैनलों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशकों को ऐसे सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनकी सरोगेट समाचार वेबसाइटों को प्रसारित न करने की सख्ती से सलाह दी है. इसके साथ ही उन्हें याद दिलाया कि उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सलाह दी है कि वे ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय दर्शकों को निशाना न बनाएं. उसने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. विज्ञापनों के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देने की सलाह व्यापक जनहित में नहीं है.


Edited by Vishal Jaiswal