NPS के नियमों में हो चुके हैं ये बड़े बदलाव, क्या आपको पता है?
साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया.
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं. अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर या पेंशनर हैं तो आपका इन नियमों को जान लेना जरूरी है. साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. आइए जानते हैं कि कि एनपीएस के नियमों में कौन से अहम बदलाव किए गए हैं...
निकासी की समयसीमा घटी
पीएफआरडीए इंटरमीडियरीज ने एनपीएस के तहत निकासी की समयसीमा को T+4 से घटाकर T+2 कर दिया है. यहां T का अर्थ विदड्रॉअल रिक्वेस्ट के ऑथरॉइजेशन का दिन है. यह ऑथराइजेशन नोडल ऑफिस/पीओपी/सब्सक्राइबर की ओर से किया जाता है. इसका मतलब यह है कि विदड्रॉअल अनुरोध के ऑथराइजेशन और लेनदेन के निपटान के लिए पहले जहां चार दिन लगते थे, अब दो दिन लगा करेंगे. इससे एनपीएस खाताधारकों का समय बचेगा. इस बदलाव से प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एंड कैम्स सीआरए से जुड़े सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा.
प्रोटियन ईगव से संबंधित रिक्वेस्ट, जो सुबह 10.30 बजे तक ऑथराइज हो गई हो, को टी+2 बेसिस पर सेटल किया जाएगा. इसी तरह केफिन टेक्नॉलजीज लिमिटेड और कैम्स से जुड़े सब्सक्राइबर्स की ओर से सुबह 11 बजे तक प्राप्त ऑथराइज रिक्वेस्ट्स को टी+2 बेसिस पर सेटल किया जाएगा. पहले इस काम में कुल पांच दिन लगते थे.
नॉमिनेशन से जुड़े नियम में बदलाव
एनपीएस में सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के ग्राहकों से जुड़े ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव हुआ है. अब नोडल अधिकारी को ई-नॉमिनेशन के आवेदन को एक बार स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार दिया गया है. अगर आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार कर ली जाएगी. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है.
रिटायरमेंट पर NPS राशि से पेंशन खरीदने के लिए अलग फॉर्म नहीं
बीमा नियामक इरडा ने सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस राशि से पेंशन खरीदने के लिए एक अलग फॉर्म जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है. एग्जिट फॉर्म से ही एन्युइटी यानी पेंशन प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा. इस फैसले का मकसद बीमा उद्योग में कारोबार को आसान बनाना और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है. इस समय एनपीएस में शामिल सेवानिवृत्त लोगों को पीएफआरडीए के पास एक निकासी फॉर्म और बीमा कंपनियों के पास एक प्रस्ताव फॉर्म जमा करना होता है. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है.
लाइफ सर्टिफिकेट का आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन
इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को सलाह दी है कि वे पेंशनर्स की ओर से जमा किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट जैसे जीवन प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अपनाएं. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है.
टियर-2 खाताधारक क्रेडिट कार्ड से नहीं जमा कर सकेंगे पैसे
एनपीएस के टियर-2 खाताधारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं करा सकेंगे. यह नियम 3 अगस्त 2022 से लागू है. पीएफआरडीए ने अपने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoP) से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को स्वीकार करने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है. हालांकि एनपीएस टीयर-1 खाताधारक अभी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.
Edited by Ritika Singh