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चावल, आटा, दाल.. कितने किलोग्राम से ऊपर की बोरी पर नहीं लगेगा 5% GST

18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक व लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत GST लगेगा.

चावल, आटा, दाल.. कितने किलोग्राम से ऊपर की बोरी पर नहीं लगेगा 5% GST

Monday July 18, 2022 , 2 min Read

खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले (Unbranded), पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल और अनाज के ऐसे सिंगल पैकेटों को 5 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) से छूट मिलेगी, जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रविवार देर रात को कई सवाल-जवाब जारी किए. इनमें कई शंकाओं का समाधान किया गया और स्पष्टीकरण दिया गया है. ‘एफएक्यू’ में कहा गया कि पांच प्रतिशत GST पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापारी, विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक्ड सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर GST नहीं लगेगा.

पिछले सप्ताह सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक व लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत GST लगेगा. इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही GST लगाया जाता था.

CBIC ने क्या समझाया

FAQ में कहा गया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/25 लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर GST नहीं लगेगा.’’ CBIC ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर GST लगेगा, हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट GST के दायरे से बाहर होगा.

बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर GST लगेगा, जिसमें अंदर कई खुदरा पैक होंगे. ऐसा पैकेज मैन्युफैक्चरर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बेचा जा सकता है. 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर GST नहीं लगेगा.

अस्पताल में इलाज कराना हुआ महंगा

जीएसटी परिषद (GST Counsil) के ताजा फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई फूड आइटम महंगे हो गए हैं. बिना ब्रांड वाले, पहले से पैक और लेबल वाले फूड प्रॉडक्ट्स जैसे आटा, पनीर और दही आदि पर 5% GST के साथ-साथ अब अस्पताल के 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर भी GST देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12% की दर से टैक्स लगाने की बात कही गयी है. अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इस बारे में डिटेल में पढ़ें...


Edited by Ritika Singh