अब इन जरूरी चीजों पर देना होगा 5% GST, महंगाई की मार ने बढ़ाया जेब पर भार
जीएसटी परिषद (GST Counsil) के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई फूड आइटम महंगे हो जाएंगे. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% GST देना होगा. इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी GST देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12% की दर से टैक्स लगाने की बात कही गयी है. अभी इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे प्रोडक्ट, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% GST लगाने का फैसला किया था. टैक्स रेट में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे. इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 % और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% GST लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स पर GST छूट जारी रहेगी.
‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक', धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर', एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स की रेट बढ़ाकर 18% कर दी गयी हैं. सौर वॉटर हीटर पर अब 12% GST लगेगा जबकि पहले 5% टैक्स लगता था. सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% GST लगेगा, जो अबतक 12% था. हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की रेट घटाकर 5% की गई है. पहले यह 12% थी.
ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12% GST लगेगा जो अभी 18% है. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर GST छूट अब ‘इकनॉमी' श्रेणी तक सीमित होगी. RBI, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर कर लगेगा. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% GST बना रहेगा.