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यह बैंक LRS के तहत नहीं कर पाएगा ट्रांजेक्शन, RBI ने लगाई रोक

यह कार्रवाई बैंक में देखी गईं कुछ मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं पर आधारित है.

यह बैंक LRS के तहत नहीं कर पाएगा ट्रांजेक्शन, RBI ने लगाई रोक

Tuesday January 24, 2023 , 2 min Read

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI or Reserve Bank of India) ने SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड को अगले आदेश तक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत सभी लेनदेनों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. दिसंबर 2018 में, RBI ने SBM बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड, भारत के संपूर्ण उपक्रम के SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड के साथ अमलागेशन की योजना को मंजूरी दी थी. इसे पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के माध्यम से भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था. क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट (Cross Border Payments) सुविधा के लिए एसबीएम बैंक इंडिया ने साल 2020 में ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड (Mastercard) के साथ हाथ मिलाया था.

RBI ने एक बयान में कहा है, "भारतीय रिजर्व बैंक ने आज (23 जनवरी, 2023), बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एलआरएस के तहत सभी लेनदेन बंद करने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई बैंक में देखी गईं कुछ मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं पर आधारित है.

क्या है LRS

LRS के तहत नाबालिगों सहित भारतीय निवासियों को किसी भी अनु​मति प्राप्त चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से रेमिट करने की अनुमति है. साल 2019 में एसबीएम बैंक (इंडिया) पर आरबीआई ने 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना एसबीएम बैंक (मॉरीशस) द्वारा नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया था.

इन दो सहकारी बैंकों पर लगा जुर्माना

एक खबर यह भी है कि आरबीआई ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक, अहमदाबाद पर 26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 'सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर' और 'UCBs द्वारा एटीएम-कम-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश' पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है. कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए समर्थ सहकारी बैंक, सोलापुर पर भी 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


Edited by Ritika Singh