इन दो बैंकों से नहीं निकाल पाएंगे पैसे, आरबीआई ने लगाई पाबंदी, जानिए कौन से हैं ये दो बैंक?
रिजर्व बैंक ने कहा कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं. ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई अंकुश लगाए हैं. इनमें ग्राहकों द्वारा बैंक से निकासी की सीमा भी शामिल है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं. ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.
केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक, लखनऊ शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक 30,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे. दूसरी ओर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 50,000 रुपये है. दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं और कोई निवेश नहीं कर सकते हैं.
इससे पहले, आरबीआई ने कई सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई है. केंद्रीय बैंक ने हाल में मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे. साथ ही महाराष्ट्र के नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक और कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पत्तन सहकारी बैंक पर भी पाबंदिया लगाई थीं. इन बैंकों की वित्तीय सेहत खराब होने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया था.
आरबीआई की तरफ से समय-समय पर बैंकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती रही है. बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने और दूसरी वजहों से ऐसी कार्रवाई होती है.
हाल ही में कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इनके कामकाज में कई तरह की कमियां पाई गई थी. इसलिए केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाया है.