Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us

RBI ने इन चार सहकारी बैंकों पर लगाया मौद्रिक जुर्माना, लेकिन क्यों?

RBI ने इन चार सहकारी बैंकों पर लगाया मौद्रिक जुर्माना, लेकिन क्यों?

Wednesday August 09, 2023 , 2 min Read

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. ये बैंक हैं - श्री विनायक सहकारी बैंक, श्रीजी भाटिया सहकारी बैंक, मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक और वीटा शहरी सहकारी बैंक.

रिज़र्व बैंक ने 'जमा खातों के रखरखाव' पर शीर्ष बैंक द्वारा जारी कुछ बैंकिंग मानदंडों और निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया. बैंक ने पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में ट्रांसफर नहीं किया था और निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की थी.

मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड, आइजोल (बैंक) पर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत शीर्ष बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और आरबीआई के केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया था. बैंक ने SAF के तहत जारी विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 100% से अधिक जोखिम भार वाले नए ऋण और अग्रिम दिए थे और खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा था.

शीर्ष बैंक ने SAF और आरबीआई के केवाईसी निर्देशों के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए श्रीजी भाटिया सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर ₹1.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया. बैंक ने एसएएफ निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना पूंजीगत व्यय किया था और अपने मौजूदा ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं की थी.

रिजर्व बैंक ने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया. बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (प्रतिपक्ष) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया था.

रिज़र्व बैंक की कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देने का इरादा नहीं था.

यह भी पढ़ें
भारतीय रेलवे करेगी 2.4 लाख से अधिक पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन...