KYC नियमों के उल्लंघन पर RBI ने Ola Financial Services पर लगाया 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए Ola Financial Services Private Limited पर 1.67 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले भेजे गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
आरबीआई ने कहा कि आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त, 2021 के पीपीआई पर मास्टर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने और मास्टर निर्देश - अपने ग्राहक को जानिए (KYC) निर्देश, 2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 के लिए 1,67,80,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है.
यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ संस्था द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता को लेकर नहीं है.
बयान में कहा गया कि यह देखा गया कि इकाई केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थी. तदनुसार, इकाई को नोटिस जारी किया गया था कि वह कारण बताए कि निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.
इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक था.