सहारा ग्रुप के डिपोजिटर्स को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए 370 करोड़ रुपये जारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, संकटग्रस्त समूह की बहु-राज्य सहकारी समितियों में निवेश करने वाले सहारा जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की सुविधा के लिए 18 जुलाई, 2023 को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था.
केंद्र ने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह (Sahara Group) की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, संकटग्रस्त समूह की बहु-राज्य सहकारी समितियों में निवेश करने वाले सहारा जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की सुविधा के लिए 18 जुलाई, 2023 को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था.
ये समितियाँ थीं - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद. जस्टिस आर सुभाष रेड्डी डिजिटल संवितरण प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं.
कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि अब तक 4,29,166 जमाकर्ताओं को 369.91 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक का विस्तार दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च, 2023 के आदेश के अनुरूप, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित किए गए. सुप्रीम कोर्ट ने पहले सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को सेबी को 25,781.37 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था.
31 मार्च, 2024 तक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट और अपने खुद के कुर्की आदेशों के ज़रिए 15,775.50 करोड़ रुपए वसूल किए हैं. मंत्री ने बताया कि वसूल की गई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में फिर से निवेश किया जा रहा है, जिसकी कुल राशि ब्याज सहित 20,894 करोड़ रुपए है.