होम लोन चुकाने के लिए भी EPF से निकाल सकते हैं पैसा, ये हैं नियम व शर्तें
इस एडवांस को लेने के लिए कर्मचारी का 10 साल से EPFO मेंबर होना जरूरी है.
अगर किसी ने अपने घर के लिए कहीं से लोन (Housing Loan) लिया हुआ है तो इसे चुकाने के लिए इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) से पैसा निकाला जा सकता है. वैसे तो EPF एक रिटायरमेंट फंड है लेकिन कुछ खास जरूरतों व परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने EPF से पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकने की सुविधा है. इन्हीं खास परिस्थितियों में से एक है हाउसिंग लोन का रिपेमेंट. EPF को मैनेज करने वाले EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, घर के लिए मेंबर इंप्लॉई द्वारा लिए गए लोन के मामले में लोन के बकाया मूलधन व ब्याज के रिपेमेंट के लिए पैरा 68BB के तहत PF एडवांस लिया जा सकता है.
यह लोन घर निर्माण के लिए जमीन खरीदने, घर/फ्लैट की खरीद, घर निर्माण, घर के इंप्रूवमेंट/विस्तार/मरम्मत के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है. इस एडवांस को लेने के लिए कर्मचारी का 10 साल से EPFO मेंबर होना जरूरी है. घर या जमीन EPF मेंबर/जीवनसाथी/दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से हो सकते हैं.
कितना अमाउंट निकाल सकते हैं
एडवांस मेंबर इंप्लॉई की 36 माह की बेसिक सैलरी+DA या इंप्लॉई व एंप्लॉयर के कुल शेयर प्लस ब्याज या कुल बकाया मूलधन व ब्याज के बराबर मिलेगा. पूरे नौकरीकाल के दौरान केवल एक बार यह एडवांस लिया जा सकता है. इसके लिए कर्मचारी को वित्तीय संस्थान से उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लोन के बकाया मूलधन और ब्याज मेंशन किया गया हो.
कहां से लिया गया हो लोन
लोन राज्य सरकार, रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव सोसायटी, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी बॉडी से लिया गया होना चाहिए. मेंबर इंप्लॉई अगर चाहे तो इस एडवांस का भुगतान, बैंक/वित्तीय संस्थान को डायरेक्ट करा सकता है और लोन का आंशिक या पूर्ण रिपेमेंट कर सकता है. या फिर एडवांस का पेमेंट खुद रिसीव कर सकता है. याद रहे कि अगर कर्मचारी के EPF में जमा राशि में मेंबर इंप्लॉई की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट, ब्याज सहित 1000 रुपये या इससे ज्यादा नहीं है तो उसे एडवांस नहीं मिलेगा.