Tax Saving: चंदा-दान देकर करदाता कैसे घटा सकता है टैक्स देनदारी? आयकर कानून में क्या हैं नियम
आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
Income Tax Saving: टैक्स सेविंग का वक्त चल रहा है. हर करदाता अपनी टैक्स देनदारी को कम करने की कोशिश में जुट चुका है. अगर व्यक्ति या HUF, पुरानी परंपरागत आयकर व्यवस्था को अपनाता है तो वह आयकर अधिनियम के चैप्टर VIA के तहत उपलब्ध विभिन्न डिडक्शंस का फायदा लेकर अपनी टैक्स देनदारी को घटा सकता है.
ऐसे ही कुछ डिडक्शन, दान और चंदे के लिए भी लागू है. आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में…
सेक्शन 80G
आयकर कानून का सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स डिडक्शन का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है. उस ट्रस्ट या संस्थान को आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर होना जरूरी है. डिडक्शन का फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनी, एचयूएफ के साथ-साथ NRIs भी उठा सकते हैं. डिडक्शन का क्लेम कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक तो कुछ में 50 प्रतिशत तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है. विदेशी संस्थानों और राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चंदा इस डिडक्शन के दायरे में नहीं आता है. दान चेक/ड्राफ्ट या कैश में दिया जा सकता है लेकिन कैश में 2000 रुपये से ज्यादा के दान पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन पाने के लिए केवल टैक्सेबल या एग्जेंप्ट इनकम (जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड से आय) को ही दान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
सेक्शन 80GGA
अगर कोई व्यक्तिगत करदाता सरकार द्वारा मंजूर (35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन आदि को दान देता है तो आयकर कानून के सेक्शन 80GGA के अंतर्गत वह उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है. दान पर 100 प्रतिशत तक टैक्स डिडक्शन पाया जा सकता है. दान कैश/चेक/ड्राफ्ट में दिया गया हो सकता है, लेकिन कैश में 10000 रुपये से अधिक के चंदे पर यह फायदा नहीं मिलेगा. कारोबारी या पेशेवर आमदनी से इस तरह का दान छूट के दायरे में नहीं आता है.
सेक्शन 80GGC
इस सेक्शन में सैलरीड इंप्लॉई द्वारा किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए चंदे पर टैक्स डिडक्शन पाया जा सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक, राजनीतिक दल से अर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 (43 of 1951) के सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड राजनीतिक दल से है. इलेक्टोरल ट्रस्ट से अर्थ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाई गई नॉन-प्रॉफिट कंपनी से है. चंदा, कैश में नहीं होना चाहिए. चंदे के पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ पाया जा सकता है लेकिन डिडक्शन अमाउंट व्यक्ति की कुल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए.