अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शर्मा से कहा, "हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने के लिए की गई याचिका को खारिज कर दिया. LiveLaw के अनुसार, अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की गई अपनी याचिका में मांग की थी मीडिया रिपोर्टिंग को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि अदालत अपना आदेश घोषित नहीं कर देती है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शर्मा से कहा, "हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं."
इससे पहले, शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी.
उन्होंने अदालत से कहा कि मीडिया एक "सनसनी" पैदा कर रहा है. CJI चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, " मीडिया को निषेधाज्ञा के लिए नहीं बल्कि उचित तर्क दें".
पिछले हफ्ते, SC ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारत में नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर आदेश सुरक्षित रखा था. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अदालत जल्द ही आदेश पारित करेगी.
CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीलबंद लिफाफे में नाम उपलब्ध कराने के केंद्र के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हम विशेषज्ञों का चयन करेंगे और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेंगे. अगर हम सरकार से नाम लेते हैं, तो यह सरकार द्वारा गठित समिति के बराबर होगा. समिति में पूर्ण (सार्वजनिक) विश्वास होना चाहिए."
बता दें कि, बीते 24 जनवरी को अमेरिकी अमेरिकी रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने ‘अडानी ग्रुपः हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लारजेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री' नामक रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी परिवार द्वारा टैक्स हैवन देशों में नियंत्रित की जा रही ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी को अंजाम दिया जा रहा है. इसके साथ ही, ये शेल कंपनियां अडानी ग्रुप के शेयर के दाम बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं.
हालांकि, अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को ‘‘भारत, उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला’’ बताते हुए रविवार को कहा कि आरोप ‘‘झूठ के सिवाय कुछ नहीं’’ हैं.
इस बीच, अडाणी समूह की सूचीबद्ध कुल 10 कंपनियों में से आठ के शेयर बृहस्पतिवार को घाटे में बंद हुए. शेयर बाजार में कमजोर रुझानों के बीच इन कंपनियों के शेयरों में बुधवार के बंद भाव से गिरावट दर्ज की गई.
समूह की कुछ कंपनियों में दिन के कारोबार के दौरान ‘लोवर सर्किट’ भी लगा. यानी इनके शेयरों में भारी गिरावट के कारण कारोबार रोकना पड़ा.
Edited by Vishal Jaiswal