चीनी ऐप्स को लेकर सरकार ने ताबूत में ठोंक दी आखिरी कील, इस आदेश के बाद यूजर नहीं कर सकेंगे इन ऐप्स को बिल्कुल भी एक्सेस
चीनी ऐप्स के बैन करने के बाद सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए इस आदेश के साथ ही अब यूजर अब इन ऐप्स को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे।
सरकार ने सोमवार को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर सुरक्षा और निजता को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सरकार की तरफ से इस दिशा में अंतिम कदम भी उठा लिया गया है, जिसके बाद देश में इन चीनी ऐप्स का उपयोग कोई भी यूजर नहीं कर सकेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अब देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और दूरसंचार ऑपरेटरों को उन सभी 59 चीनी ऐप्स के एक्सेस को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश आईटी अधिनियम 2000 के इमरजेंसी क्लाज़ 69ए के तहत जारी किया गया है।
दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में देश के सभी प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मंगलवार शाम को दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
मंत्रालय ने विशेष रूप से आईएसपी और टेलीकॉम सेवा प्रदाता को इन सभी ऐप तक पहुंच ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसके तहत अब इनके आईपी एड्रेस, डोमेन और ऐप स्टोर पर इनकी लिस्टिंग को रोका जाएगा। इस आदेश के तहत इन ऐप्स से जुड़ी वेबसाइट्स तक भी लोगों की पहुंच नहीं रहेगी।
गौरतलब है कि इसके पहले ब्लॉक की गई कुछ ऐप्स को यूजर अपने फोन पर एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए आदेश के अमल में आने के बाद यह भी संभव नहीं रहेगा।