अटल पेंशन योजना: एनरोलमेंट का आंकड़ा पहली बार 1 करोड़ के पार, आखिर स्कीम में ऐसा क्या है खास
सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की थी.
सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana or APY) से जुड़ने वालों का आंकड़ा साल 2022 में 1 करोड़ के मार्क को पार कर गया. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सालाना आधार पर APY में एनरोलमेंट कराने वालों की संख्या साल 2022 में 36 प्रतिशत बढ़कर 1.25 करोड़ पर पहुंच गई. यह किसी कैलेंडर ईयर में इस योजना से जुड़ने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले साल 2021 में APY एनरोलमेंट का आंकड़ा 92 लाख था. महामारी से पहले के वक्त से तुलना करें तो साल 2019 के मुकाबले साल 2022 में APY में एनरोल होने वालों की संख्या 81 प्रतिशत बढ़ी है. उस वक्त इस पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स की संख्या 69 लाख पर थी.
सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की थी. इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) मैनेज करता है. योजना के सब्सक्राइबर्स को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटीड 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है. पेंशन कितनी होगी, यह सब्सक्राइबर के योजना में किए गए योगदान/अंशदान पर निर्भर करता है. यह योगदान मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किया जा सकता है. हर महीने योगदान राशि, बैंक खाते से काट ली जाती है.
ग्राहक निकटतम बैंक शाखा में APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमाकर, इस योजना का हिस्सा बन सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है. APY आवेदन फॉर्म विभिन्न वेबसाइटों जैसे PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट, बैंकों की वेबसाइट्स से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है.
पात्रता शर्तें
अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी ऐसा भारतीय व्यक्ति उठा सकता है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष तक हो. योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक या डाकघर में बचत खाता (Bank Account) होना चाहिए. यह बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. सभी बैंक खाताधारक APY में शामिल हो सकते हैं.
ऐसा व्यक्ति जो, पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवर्ड है, अटल पेंशन योजना का पात्र नहीं है. आयकरदाता भी अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है. प्रवासी भारतीय (एनआरआई) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. यदि कोई भारतीय नागरिक APY योजना के कार्यकाल के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और संपूर्ण योगदान और उस पर अर्जित प्रतिलाभ का भुगतान खाताधारक को कर दिया जाएगा.
अंशदान और पेंशन का उदाहरण
यदि आप 18 साल की उम्र से अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू कर रहे हैं और 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं तो इसमें हर महीने महज 42 रुपये का ही योगदान करना होगा. यदि पेंशन 5000 रुपये महीना चाहते हैं तो यह योगदान प्रति माह 210 रुपये का रहेगा. सब्सक्राइबर की मृत्यु पर पेंशन अमाउंट, उसके जीवनसाथी को मिलता है. सब्सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक जमा हुई पेंशन राशि, नॉमिनी को वापस कर दी जाती है.
वॉलंटरी एग्जिट की अनुमति
60 वर्ष की आयु पर पहुंचने से पूर्व, योजना से स्वैच्छिक निकास की अनुमति है. यह अनुमति केवल टर्मिनल बीमारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है. अकाउंट बंद करने के अनुरोध को प्रोसेस करने का एकमात्र तरीका यह है कि जिस बैंक के साथ आपने अपना APY अकाउंट खोला है, उसके साथ पूरी तरह से भरा हुआ APY अकाउंट बंद करने का फॉर्म (वॉलंटरी एग्ज़िट) जमा करें. इसके बाद बैंक अनुरोध को प्रोसेस करेगा और आपके अकाउंट में जमा कुल योगदान और ब्याज कैलकुलेट करेगा, फिर लागू होने वाले किसी भी APY अकाउंट बंद/रखरखाव शुल्क कटेगा. बैलेंस राशि एकमुश्त, सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी. मौजूदा APY नियमों के तहत, वॉलंटरी एग्ज़िट के मामले में इस पेंशन अकाउंट से भुगतान नकद में नहीं किया जाता है.
योगदान जमा करने में चूक के लिए शुल्क
विलंबित यानी देरी से किए गए भुगतानों के लिए बैंकों को अतिरिक्त राशि एकत्र करने की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से लेकर 10 रुपये प्रति माह तक रह सकती है और अंशदान के अमाउंट पर निर्भर करती है. ब्याज/जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक की पेंशन की मूल निधि के भाग के रूप में रहेगी. भुगतान न होने के 6 महीने बाद अटल पेंशन योजना अकाउंट को ब्लॉक हो जाएगा. भुगतान न होने के 12 महीने बाद APY अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. भुगतान न होने के 24 महीने बाद APY अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा.
अटल पेंशन योजना में योगदान की अवधि के दौरान ग्राहक चाहे तो पेंशन राशि को बदल सकता है. ऐसा वर्ष में एक बार, अप्रैल के महीने में किया जा सकता है. पेंशन कम करने की स्थिति में, अतिरिक्त राशि ग्राहक को APY के तहत रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा. APY अकाउंट का अपग्रेड या डाउनग्रेड करने पर शुल्क लागू है.