RBI ने 32 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों को जारी किया लाइसेंस
इससे पहले आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के रेगुलेशन को लेकर 17 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को गाइडलाइंस का सर्कुलर जारी किया था. आरबीआई ने कहा कि अतिरिक्त 18 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर? यहां जानिए...
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने 15 फरवरी को कहा कि उसने 32 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटरों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स (online payment aggregators) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी (in-principle authorisation) दे दी है. इससे पहले आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के रेगुलेशन को लेकर 17 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को गाइडलाइंस का सर्कुलर जारी किया था.
Amazon (Pay) India Pvt Ltd, Google India Digital Services Pvt Ltd, Infibeam Avenues Ltd, Reliance Payment Solutions Ltd, Zomato Payments Pvt Ltd, सहित दूसरी कंपनियों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है.
आरबीआई ने कहा कि अतिरिक्त 18 मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं.
दिशानिर्देशों के अनुसार, 17 मार्च, 2020 तक मौजूद ऑनलाइन नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007 - PSS Act) के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर, 2021 तक आरबीआई को आवेदन करना आवश्यक था. इसके अलावा, ऐसे सभी पीए को 30 सितंबर, 2022 तक अपना आवेदन जमा करने के लिए एक और विस्तार की अनुमति दी गई थी.
आरबीआई ने कहा कि 'सैद्धांतिक' प्राधिकरण जारी करने को प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि एंटिटी को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत 'प्राधिकरण' प्रदान नहीं किया जाता है.
"प्राधिकरण' के उद्देश्य के लिए, एंटिटी को नेट वर्थ आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र के साथ आरबीआई को एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (System Audit Report - SAR) जमा करना होगा."
केंद्रीय बैंक ने कहा कि दिशानिर्देश और आरबीआई द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना होगा.
जबकि मौजूदा पीए ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है, जब तक कि केंद्रीय बैंक द्वारा अन्यथा सलाह नहीं दी जाती है, तब तक नए पीए कारोबार शुरू नहीं कर सकते, जब तक कि उन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7, आरबीआई की धारा 7 के तहत 'प्राधिकरण' नहीं दिया जाता है.
आरबीआई ने कहा कि सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन मौजूदा पीए के साथ लेन-देन करें, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण दिया गया है या जिनके आवेदन की प्रक्रिया चल रही है.
इसके अलावा, इन संस्थाओं को आरबीआई से पीएसएस अधिनियम की धारा 7 के तहत 'प्राधिकरण'2 प्राप्त होने के बाद ही, नए पीए के साथ लेन-देन कर सकते हैं.
क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर?
पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) ऐसी संस्थाएं हैं जो ईकॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान साधनों को स्वीकार करने की सुविधा देती है. इसका मतलब है कि व्यापारियों को अपना खुद का अलग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती है.
इस प्रक्रिया में, पीए ग्राहक पूल से पेमेंट प्राप्त करते हैं और उन्हें एक समयावधि के बाद व्यापारियों को ट्रांसफर करते हैं. विशेष रूप से, बैंक और नॉन-बैंक पीए अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में धन का प्रबंधन करते हैं. हालांकि, बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के हिस्से के रूप में पीए सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें आरबीआई से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है. जबकि, नॉन-बैंक पीए को आरबीआई से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है.