इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का मिसयूज होने पर कहां करें शिकायत
लाख सावधानियां बरतने के बावजूद किसी टैक्सपेयर के इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो जाए तो वह इसकी शिकायत कर सकता है.
करदाताओं के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से एक डेडिकेटेड पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home उपलब्ध है. इसकी मदद से करदाता आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने समेत टैक्स संबंधी अन्य काम ऑनलाइन कर सकते हैं. पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए करदाता को खुद को रजिस्टर कर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट बनाना होता है. इसके बाद लॉग इन कर सर्विसेज को अवेल किया जा सकता है.
लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. अगर लाख सावधानियां बरतने के बावजूद किसी टैक्सपेयर के इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो जाए तो वह इसकी शिकायत कर सकता है.
क्या कहता है नियम
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर करदाता को लगता है कि उसके ई-फाइलिंग अकाउंट के साथ किसी तरह का समझौता हुआ है या किसी अन्य व्यक्ति ने, करदाता के अकाउंट से लॉग इन किया है तो यह साइबर अपराध का मामला हो सकता है. अगर ऐसी कोई घटना घटित हो तो करदाता को जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी चाहिए.
करदाता को क्या कदम उठाने चाहिए
- शिकायत के पहले चरण के रूप में करदाता को संबंधित पुलिस या साइबर सेल अधिकारियों को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का मिसयूज होने की घटना की सूचना देनी होगी.
- पीड़ित/शिकायतकर्ता भारत सरकार की ऑनलाइन पहल https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर आपराधिक शिकायत/एफआईआर दर्ज करा सकता है.
- इसके बाद उचित लॉ इनफोर्समेंट अधिकारियों द्वारा, जांच की उनकी वैधानिक शक्तियों के तहत तलब किए जाने पर आयकर विभाग कथित साइबर अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी उनके साथ साझा करेगा.
Edited by Ritika Singh