क्या ATM से चार बार से अधिक ट्रांजेक्शन पर कटेंगे 173 रुपये? जानें सच्चाई
मैसेज में दावा किया जा रहा है, एटीएम से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपये टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपये कटेंगे. इसे तंज के रूप में एक और तोहफा कहा जा रहा है. दावा है कि 1 जून के बाद से ही सभी बैंकों पर यह लागू हो चुका है.
सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से शेयर किए जा रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अब एटीएम से चार बार से अधिक ट्रांजेक्शन किए जाने पर बैंक अकाउंट से 173 रुपये काट लिए जाएंगे.
मैसेज में दावा किया जा रहा है, एटीएम से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपये टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपये कटेंगे. इसे तंज के रूप में एक और तोहफा कहा जा रहा है. दावा है कि 1 जून के बाद से ही सभी बैंकों पर यह लागू हो चुका है.
मैसेज में सरकार को कोसते हुए कहा जा रहा है कि हर बात पर टैक्स लिया जा रहा है. यह भी कहा है कि चुप ना बैठें और ये मैसेज आगे भेजें.
यह मैसेज बहुत ही तेजी से लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व अन्य को भेज रहे हैं. हालांकि, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है.
पीआईबी ने किया फैक्टचेक
सरकार की तरफ से ऐसे फर्जी मैसेज की सच्चाई पता करने वाली संस्था पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Factcheck) ने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की और पाया कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है.
RBI या किसी भी अन्य बैंक की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है और न ही ATM से कैश निकालने के नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है.
पीआईबी ने अपने मैसेज में लिखा है कि एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. वहीं इसके बाद अधिकतम 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन या कोई टैक्स होने पर वह अलग से देना होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 10 जून 2021 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह साफ-साफ बताया गया था कि कितनी ट्रांजेक्शन मुफ्त हैं.
आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार हर ग्राहक को अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन) हर महीने मिलती हैं. वहीं दूसरे बैंक के एटीएम के मामले में मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलती हैं.
इन मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों पर 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज लग रहा है. अगर कोई टैक्स है तो उसका भुगतान अलग से करना होता है.