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Worldline ePayments India को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से मिली मंजूरी

Worldline ePayments India को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से मिली मंजूरी

Thursday December 22, 2022 , 3 min Read

डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म, Worldline ePayments India को 21 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर (payment aggregator - PA) के लिए लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है.

Worldline ePayments India — Worldline Group का हिस्सा है, जो एक फाइनेंसियल सर्विसेज कंपनी है जो इन-स्टोर और ऑनलाइन कमर्शियल अधिग्रहण, सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग और ऐसी दूसरी डिजिटल सर्विसेज मुहैया करती है.

Worldline India के सीईओ रमेश नरसिम्हन ने कहा, “हम डिजिटल पेमेंट के लिए ई-कॉमर्स, BFSI (Banking, financial services and insurance), रिटेल, यूटिलिटी, एजुकेशन, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ काम करते हैं. RBI से लाइसेंस मिलना भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है."

RBI पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की मदद के लिए नियमों और रूपरेखाओं को शुरू करने में सक्रिय रहा है. नरसिम्हन ने कहा कि इन पहलों से एंड-यूजर्स के बीच विश्वास बढ़ता है और डिजिटल पेमेंट को अपनाने में वृद्धि होती है.

आरबीआई द्वारा हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के आवेदन को खारिज करने और कंपनी को फिर से आवेदन करने के लिए कहने के बाद यह मंजूरी मिली है.

पिछले तीन महीनों में, Open, Infibeam, और Cashfree Payments समेत कई फिनटेक खिलाड़ियों को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी मिली है.

पेमेंट एग्रीगेटर (PA) ऐसी संस्थाएं हैं जो ईकॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान साधनों को स्वीकार करने की सुविधा देती है. इसका मतलब है कि व्यापारियों को अपना खुद का अलग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती है.

इस प्रक्रिया में, PA ग्राहक पूल से पेमेंट प्राप्त करते हैं और उन्हें एक समयावधि के बाद व्यापारियों को ट्रांसफर करते हैं. विशेष रूप से, बैंक और नॉन-बैंक पीए अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में धन का प्रबंधन करते हैं. हालांकि, बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के हिस्से के रूप में पीए सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें आरबीआई से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है. जबकि, नॉन-बैंक पीए को आरबीआई से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है.

मार्च 2020 में दिशानिर्देशों के एक नए सेट में, RBI ने कहा कि सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA) को इसके द्वारा अधिकृत किया जाना है.

आरबीआई ने 30 जून, 2021 तक प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए पीए सेवाओं की पेशकश करने वाली नॉन-बैंक कंपनियों को निर्देश दिया. बाद में समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई.

लाइसेंस देने का निर्णय आवेदन के मूल्यांकन की अवधि के बाद आता है. कामकाज जारी रखने के लिए सभी पेमेंट गेटवे को लाइसेंस हासिल करना होगा.

पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए अधिकृत कुछ फर्में आरबीआई के सीधे दायरे में आएंगी. 185 से अधिक फिनटेक फर्मों और स्टार्टअप्स ने पीए लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किए हैं.