बड़ी मुसीबत में फंसे युवराज सिंह, गोवा सरकार ने भेजा नोटिस, जानिए पूरा मामला
आपको बता दें कि गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ़ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 के तहत अपनी प्रॉपर्टी को टूरिस्ट के लिए उपलब्ध करवाने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. ये नोटिस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ टूरिज्म राजेश काले द्वारा 18 नवंबर को भेजा गया था.
गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को नोटिस भेजा है. ख़बरें हैं कि युवराज सिंह ने गोवा के मोर्जिम में मौजूद अपने विला को 'होमस्टे' के तौर पर देना शुरू कर दिया है, मगर इसके लिए उन्होंने प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया था.
आपको बता दें कि गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ़ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 के तहत अपनी प्रॉपर्टी को टूरिस्ट के लिए उपलब्ध करवाने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. ये नोटिस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ टूरिज्म राजेश काले द्वारा 18 नवंबर को भेजा गया था. नोटिस में पूछा गया है कि नॉर्थ गोवा में स्थित युवराज के बंगले 'कासा सिंह' को कमर्शियल इस्तेमाल के पहले रजिस्टर क्यों नहीं किया गया. और अब उनपर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए.
अब 8 दिसंबर को युवराज को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया है. नोटिस में लिखा है: "हमें ये मालूम पड़ा है कि वर्चेवाड़ा, मोर्जिम, गोवा में स्थित आपके रिहायशी बंगले को होमस्टे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वह एयरबीएनबी
जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दिख रहा है."नोटिस में उस ट्वीट का ज़िक्र भी है जो युवराज सिंह ने अपने होमस्टे के प्रमोशन के तौर पर किया था. आपको ये भी बता देते हैं कि 21 सितंबर 2022 को किए इस ट्वीट में युवराज ने लिखा था: "मैं गोवा में बने अपने घर में एक एक्सक्लूज़िव स्टे होस्ट करूंगा, एयरबीएनबी पर. ये वो घर हैं जिसमें मैं अपने करीबी लोगों के साथ रुकता आया हूं और यहां उन दिनों की ढेरों यादें हैं जब मैं पिच पर खेला करता था. बुकिंग्स 28 सितंबर से शुरू हैं.
नोटिस में आगे कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जो होटल या गेस्ट हाउस शुरू करने वाला है, उसे सम्बंधित अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी है. इसलिए आपको ये नोटिस भेजकर पूछा जा रहा है कि गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ़ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए."
नोटिस में युवराज सिंह को सुनवाई के लिए बुलाते हुए लिखा गया है, "अगर 8 दिसंबर तक आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस में लगाए गए आरोप सत्य हैं और एक्ट के तहत आप पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा."
न्यूज़ साइट नेटवर्क 18 से बात करते हुए गोवा के टूरिज्म डायरेक्टर निखिल देसाई ने बताया कि गोवा सरकार उब सभी होटल, विला और अपार्टमेंट्स को प्रति बेहद सतर्क है जिन्हें गैरकानूनी तरीके से किराए पर दिया जा रहा है. युवराज का होमस्टे उन 400 प्रॉपर्टीज में से एक है जिसका टूरिजम डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है.
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