PAN-आधार लिंक का अंतिम दिन, नहीं किया तो देना होगा इतना जुर्माना
अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है।
भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी कर दिया है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस डेडलाइन तक अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव तो हो ही जाएगा, साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।
वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी ऐलान किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को उक्त समय अवधि से पहले अपना पैन और आधार कार्ड लिंक कराना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर नागरिक वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही बैंक खाता खोलना या सरकारी पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी आदि का लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पाएगा।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ?
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें।
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें।
अब कैप्चा कोड एंटर करें।
अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
आप SMS के जरिए भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आसानी से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा - UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
आपको बता दें कि फाइनेंस बिल 2021 (Finance Bill 2021) के तहत किए गए बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल से अमल में आने वाले हैं।