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200 और 2000 रुपये के नोटों के लिए जारी नए नियमों को जान लीजिए

200 और 2000 रुपये के नोटों के लिए जारी नए नियमों को जान लीजिए

Thursday December 13, 2018 , 3 min Read

रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले ही इन नोटों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नोटों की अगलाबदली रिजर्व बैंक की धारा 28 के अंतर्गत आता है। अभी तक इन नए नोटों को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए गए थे।

2000 और 200 रुपये के नोट

2000 और 200 रुपये के नोट


2000 रुपये के नोट तो नोटबंदी के तुरंत बाद जारी हो गए थे, लेकिन 200 रुपये के नोट बीते साल 2017 में सिंतबर में जारी किए गए। नए गजट में रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि नोटों को उनके क्षतिग्रस्त हिस्से के आधार पर बदला जाएगा।

नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए 2,000 रुपये के नए नोट जारी किए थे। इसके बाद 200 रुपये के भी नए नोट जारी किए गए। लेकिन देश के नागरिकों के सामने इन नोटों को लेकर नई समस्या उत्पन्न हो गई। दरअसल बैंकों ने उन नोटों को लेने से इनकार कर दिया जो अच्छी हालत में नहीं थे या कटे फटे थे। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि बैंक की तरफ से ही ऐसे नोट मिले और जब वैसे ही नोट बैंक में जमा करने गए तो उसे जमा करने से मना कर दिया गया।

हालांकि रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले ही इन नोटों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नोटों की अगलाबदली रिजर्व बैंक की धारा 28 के अंतर्गत आता है। अभी तक इन नए नोटों को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए गए थे। लेकिन नए गजट में इन नोटों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब बैंक किसी भी नागरिक से ऐसे नोट लेने से मना नहीं कर सकते।

2000 रुपये के नोट तो नोटबंदी के तुरंत बाद जारी हो गए थे, लेकिन 200 रुपये के नोट बीते साल 2017 में सिंतबर में जारी किए गए। नए गजट में रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि नोटों को उनके क्षतिग्रस्त हिस्से के आधार पर बदला जाएगा। 200 रुपये के नोट के लिए नोट का हिस्सा 78 स्क्वॉयर सेंटिमीटर होना चाहिए। गौरतलब है कि नोट का पूरा साइज 96.36 sq cm है। अगर नोट का 78 स्क्वॉयर सेंटिमीटर सही सलामत है तो धारक को पूरे पैसे मिल जाएंगे। वहीं अगर इससे ज्यादा 39 sq cm. तक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है तो सिर्फ आधे पैसे ही वापस होंगे।

वहीं 2000 रुपये के नोट के लिए नोट का 88 sq cm सही होना चाहिए। 2000 नोट का साइज 109.56 sq cm. होता है। वहीं अगर नोट का 44 sq cm हिस्सा बचा है तो नोट की कीमत का आधा पैसा ही वापस होगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोट का बड़ा हिस्सा ही मान्य होगा।

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