ओला, उबर के लिए किराये की ऊपरी सीमा तय कर सकती है सरकार
सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति ने आज एप आधारित टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए किराये की उपरी सीमा तय किए जाने की सिफारिश की।
केंद्र द्वारा यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों का ढांचा तैयार करने के लिए बनाई गयी राज्य परिवहन मंत्रियों की एक समिति ने आज सिफारिश की, ‘‘शहर टैक्सी परमिट योजना का उदारीकरण किया जाना चाहिए। एग्रीगेटर कंपनियों को परिवहन विभाग द्वारा तय किराये, ईंधन और सुरक्षा के अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। किराये की उपरी सीमा परिवहन विभाग द्वारा तय की जाएगी।’’
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिवसीय बैठक के बाद मंत्रियों के समूह ने कहा कि केवल उन्हीं कंपनियों को एग्रीगेटर के साथ जोड़ा जा सकता है जिनके पास वैध परमिट हो।
गौरतलब है कि टैक्सी एग्रीगेटर अक्सर व्यस्त समय में किराया बढ़ा देते हैं जिसे वह ‘सर्ज प्राइसिंग’ का नाम देते हैं। इसे लेकर काफी विवाद भी होता रहा है। (पीटीआई)