अयोध्या राम मंदिर के लिए दान पर धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी: रिपोर्ट
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया दान आयकर कटौती के लिए पात्र होगा, बशर्ते व्यक्ति पुरानी व्यवस्था को चुने.
लोगों द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया दान, जिसका उपयोग अयोध्या राम मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत कार्य के लिए किया जाएगा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं, बशर्ते वह व्यक्ति कर व्यवस्था का पुराना विकल्प चुनता हो. एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है.
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अयोध्या राम मंदिर को सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है. 8 मई, 2020 के एक सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, “केंद्र सरकार इसके द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (पैन: AAZTS619B) को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और वर्ष वित्तीय वर्ष से प्रयोजन अनुभाग के लिए प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है.”
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जब तक सीबीडीटी कुछ स्पष्ट नहीं करती कि ट्रस्ट को दिया गया दान धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है, तब तक दान पर यह सुविधा रहेगी.
इसमें आगे कहा गया है कि ट्रस्ट को दान की गई राशि का 50% व्यक्ति द्वारा दावा किया जा सकता है, लेकिन योग्यता सीमा समायोजित सकल कुल आय का 10% है.
रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी मौद्रिक मूल्य का दान कटौती के लिए पात्र नहीं है, जबकि 2,000 रुपये तक का नकद दान 80G कटौती के लिए पात्र है.
रिपोर्ट में एक कर विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है, “नकद में दान 11 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक किसी भी राशि का किया जा सकता है, और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट दान रसीद भी जारी करेगा. हालाँकि, उक्त व्यक्ति आईटीआर दाखिल करते समय 80जी कटौती के रूप में 2,000 रुपये से अधिक का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसने नकद में दान किया था.”
(Translated by: रविकांत पारीक)