आख़िर Flipkart पर क्यों लगा 1 लाख रुपये का जुर्माना?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority - CCPA) ने अनिवार्य मानकों के उल्लंघन करते हुए घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एक आदेश पारित किया है.मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में, CCPA ने फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी 598 प्रेशर कुकरों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकरों को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमतों की प्रतिपूर्ति करने और 45 दिनों के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कंपनी को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है.
केंद्र सरकार, समय-समय पर, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) को अधिसूचित करती है, जो उपभोक्ताओं को क्षति और नुकसान के जोखिम से बचाने और बड़े पैमाने पर जनता के हित में प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ज मार्क के उपयोग और मानक के लिए अनिवार्य अनुरूपता निर्दिष्ट करती है. 01.02.2021 को लागू हुआ घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, सभी घरेलू प्रेशर कुकरों के लिए आईएस 2347:2017 के अनुरूप होना अनिवार्य है. इसलिए 01.02.2021 से सभी प्रेशर कुकर, चाहे वे ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचे जा रहे हों, को IS 2347:2017 के अनुरूप होना चाहिए और इस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है.
CCPA ने पाया कि 'फ्लिपकार्ट के उपयोग की शर्तों' के प्रावधान प्रोडक्ट के प्रत्येक चालान पर 'पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट' जैसे शब्दों का अनिवार्य उपयोग और विभिन्न लाभों के वितरण के लिए विक्रेताओं को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रेशर कुकर की बिक्री में सोने, चांदी और कांस्य के रूप में प्रतिष्ठित करना फ्लिपकार्ट द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर इशारा करता है.
फ्लिपकार्ट ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये प्राप्त किये हैं. CCPA द्वारा यह पाया गया कि जब फ्लिपकार्ट को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री से व्यावसायिक रूप से लाभ हुआ है, तो वह उपभोक्ताओं को उनकी बिक्री से उत्पन्न होने वाली भूमिका और जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकता है.
उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और गुणवत्ता की समझ बढ़ाने के लिए, CCPA ने केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित QCO का उल्लंघन करने वाले नकली और फर्ज़ी सामानों की बिक्री को रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है. अभियान के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले दैनिक उपयोग के उत्पादों में हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं. CCPA ने देश भर के जिला कलेक्टरों को इस तरह के प्रोडक्ट्स के निर्माण या बिक्री से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है.
अभियान के अंतर्गत, BIS (Bureau of Indian Standards) ने कई गैर-मानक हेलमेट और प्रेशर कुकर की तलाशी और जब्ती की है. 1,435 प्रेशर कुकर और 1,088 हेलमेट जो अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं थे, उन्हें BIS द्वारा जब्त कर लिया गया है.
CCPA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कानून के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी पत्र लिखा है.
इसके अलावा, CCPA ने BIS के महानिदेशक को BIS एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य मानकों के उल्लंघन के अपराधों का तत्काल संज्ञान लेने के लिए BIS की सभी क्षेत्रीय शाखाओं को विधिवत अधिसूचित करने के लिए लिखा है.
उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा नए शॉर्ट कोड '1915' को जारी किये जाने के बाद से, अधिक से अधिक उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि NCH पर पंजीकृत सभी शिकायतों के अनुपात में ई-कॉमर्स खंड उच्चतम है. जुलाई 2022 के महीने में, NCH पर सभी शिकायतों का 38 प्रतिशत हिस्सा ई-कॉमर्स से संबंधित था. ई-कॉमर्स में उपभोक्ता शिकायतों की प्रमुख श्रेणियों में डिफेक्टिव प्रोडक्ट की डिलीवरी, पेमेंट रिटर्न फैल होने, प्रोडक्ट की डिलीवरी में देरी आदि शामिल हैं.
CCPA ने अधिनियम की धारा 18 (2) (j) के अंतर्गत सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति सचेत और सावधान किया जा सके जो वैध ISI मार्क नहीं रखते हैं और अनिवार्य BIS मानकों का उल्लंघन करते हैं. जहां पहला सुरक्षा नोटिस हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के संबंध में जारी किया गया था, वहीं दूसरा सुरक्षा नोटिस घरेलू सामान के संबंध में जारी किया गया था जिसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी के साथ घरेलू गैस स्टोव आदि शामिल हैं.