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ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच सकती कार सीट बेल्ट का ये पार्ट, सरकार ने दिया आदेश

मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और मीशो के विरूद्ध आदेश पारित किए है.

ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच सकती कार सीट बेल्ट का ये पार्ट, सरकार ने दिया आदेश

Saturday May 13, 2023 , 5 min Read

हाइलाइट्स

  • केंद्र सरकार ने मोटर सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने वाली टॉप 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को विरुद्ध आदेश जारी किया
  • ये क्लिप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करते हैं और इस तरह मोटर चालकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं
  • कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन को ध्‍यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority - CCPA) ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स बेचने के लिए टॉप 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरूद्ध आदेश जारी किए है. यह क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा के साथ समझौता करती है.

मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और मीशो के विरूद्ध आदेश पारित किए है.

कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री का मुद्दा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पत्र के माध्यम से उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा CCPA की जानकारी में आया. इस पत्र में कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और दोषी विक्रेताओं/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने और एक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है. हालांकि, ऐसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री जो सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करती है वह उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए भी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है.

यह कहना जरूरी है कि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप का उपयोग मोटर बीमा पॉलिसियों के मामलों में दावा राशि मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए अवरोध पैदा कर सकती है. इससे बीमा कंपनी ऐसी क्लिप का उपयोग करने के लिए दावेदार की लापरवाही का हवाला देते हुए दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकती है. दूसरी ओर, सीट बेल्ट का उपयोग एक रोकथाम के रूप में कार्य करता है जो एयरबैग को उचित गद्दी उपलब्‍ध कराती है और यात्रियों को पूरी ताकत से झटका नहीं लगता है. यह टक्‍कर होने के मामले में सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है.

CCPA को उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने, उनका प्रचार करने और लागू करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. इसलिए, CCPA ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री के मुद्दे का संज्ञान लिया और अपनी ईगल आई की सहायता से यह पता लगाया कि इन कथित क्लिप को कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम आसानी से उपलब्‍ध तरीके से बेचा जा रहा था. इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का प्रत्‍यक्ष उल्‍लंघन हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन के लिए उच्‍च जोखिम पैदा हुआ है. कार्यवाही के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता इन क्लिप को बोतल ओपनर या सिगरेट लाइटर आदि की आड़ में छिपाकर बेच रहे थे.

उक्त उत्पाद की उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके बहुमूल्‍य जीवन पर पड़ने वाली गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, CCPA ने इस मामले को महानिदेशक जांच (CCPA) के पास भेज दिया. जांच रिपोर्ट में सिफारिश और ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर, CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यात्रियों और जनता की सुरक्षा से समझौता करने वाली सभी कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप और उनसे जुड़े मोटर वाहन घटकों को स्थायी रूप से हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे. उन्हें ऐसे उत्पादों के बेचने वाले दोषी विक्रेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में CCPA को अवगत कराने के लिए तथा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ विक्रेताओं का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था.

CCPA द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी पांच ई-कॉमर्स संस्थाओं ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की. CCPA की पहल के आधार पर, कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

वर्तमान मामलों में की गई कार्रवाई में इस बात को महत्व दिया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, जिनमें से 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे. इसके अलावा, लगभग 39,231 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 16,416 चालक थे और 22,818 यात्री थे. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 18-45 आयु वर्ग के युवा वयस्कों की संख्‍या सड़क दुर्घटना के मामलों में मारे गए व्‍यक्तियों में एक तिहाई से अधिक हैं.

CCPA देश के कोने-कोने में उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों को प्रोत्‍साहन देने और उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है. इस बारे में CCPA ने मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि जीवन की हानि या उपभोक्ताओं को गंभीर चोट से बचाने के लिए कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप के मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री के विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए. CCPA ने उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है.

बड़े पैमाने पर जनता के बहुमूल्‍य जीवन की हानि को रोकने के लिए, CCPA ने सभी हितधारकों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और DPIIT के सचिव, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, ई-कॉमर्स संस्थाएं, उद्योग संघों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनो शामिल हैं, ताकि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स को मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री या लिस्टिंग से दूर रखने के लिए व्यापक प्रसार किया जा सके.

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