PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि में है खाता तो 31 मार्च से पहले न भूलें ये एक काम
एक वित्त वर्ष में इन स्कीम्स के तहत खुले खाते में मिनिमम डिपॉजिट को जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव होने का खतरा रहता है.
वित्त वर्ष (Financial Year) का आखिरी महीना मार्च खत्म होने वाला है. अगर आपने PPF (Public Provident Fund), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme or SSY) या फिर NPS (National Pension System) के तहत खाता खुलवा रखा है तो 31 मार्च से पहले एक काम पूरा करना जरूरी है. यह काम है इन स्कीम्स में मिनिमम डिपॉजिट करने का. अगर आप एक वित्त वर्ष में इन स्कीम्स के तहत खुले खाते में मिनिमम डिपॉजिट को जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव होने का खतरा रहता है. आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं नियम और कितना है मिनिमम डिपॉजिट...
PPF और SSY
नियमों के तहत PPF अकाउंट के लिए एक वित्त वर्ष में किया जाने वाला मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये है. वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम के मामले में यह धनराशि 250 रुपये है. एक वित्त वर्ष के अंदर अगर इन स्कीम्स के तहत खुले खातों में यह मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो PPF और सुकन्या समृद्धि खाते इनएक्टिव हो जाते हैं.
अगर हो गए इनएक्टिव जो कैसे होंगे रिवाइव
PPF: इनएक्टिव हो चुके PPF खाते को फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए खाताधारक को करना यह है कि उसे सबसे पहले तो उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी, जहां PPF खाता है. इसके अलावा खाताधारक को जिस समय/वर्ष से खाते में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से काउंट करते हुए 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना और 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बकाया न्यूनतम डिपॉजिट, जमा करना होगा. साथ ही जिस वर्ष में PPF खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 500 रुपये की किस्त भी जमा करनी होती है. इसके बाद ही खाता फिर से एक्टिव होता है. याद रहे कि इनएक्टिव/डिसकंटीन्यूड PPF को खाते की मैच्योरिटी से पहले रिवाइव कराया जा सकता है. मैच्योरिटी पीरियड गुजर जाने के बाद ऐसा नहीं होगा. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है.
SSY: इनएक्टिव SSY खाते को दोबारा चालू मोड में लाने के लिए जिस समय से खाते में डिपॉजिट नहीं हुआ है, उस अवधि/वर्ष से काउंट करते हुए 50 रुपये सालाना का जुर्माना और 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बकाया न्यूनतम डिपॉजिट, जमा करना होगा. साथ ही जिस वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उस वर्ष की न्यूनतम 250 रुपये की किस्त भी जमा करनी होगी. इसके बाद ही अकाउंट फिर से एक्टिव होता है. याद रहे कि इनएक्टिव SSY खाते को इसके 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही रिवाइव कराया जा सकता है. डाकघर में नियम है कि अगर इनएक्टिव SSY खाते को पेनल्टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है तो फिर यह डाकघर का नॉर्मल बचत खाता बन जाएगा और इसमें मौजूद कुल धनराशि पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलेगा.
NPS
NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II. Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है. Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. Tier I NPS खाते में हर वित्त वर्ष मिनिमम 1000 रुपये का योगदान करना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर अकाउंट 'फ्रोजन' कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. उसके बाद पेनल्टी के साथ ही अकाउंट फिर से एक्टिव होगा. Tier-II खाते के लिए कोई एक वित्त वर्ष में निश्चित मिनिमम योगदान अनिवार्य नहीं है.