‘कोरोना कर’: हिमाचल प्रदेश सरकार शराब की बिक्री पर लगायेगी ‘कोरोना कर’
शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री पर ‘कोरोना कर’ लगाने का फैसेला किया है।
संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इससे राज कोष को सालाना 100 करोड़ रुपये अर्जित होने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शराब की गुणवत्ता को देखते हुए प्रति बोतल पांच से 25 रुपये तक का कर लगाया जाएगा।
भारद्वाज ने कहा कि कर्फ्यू में भी अब ढील पांच घंटे की बजाय सात घंटे दी जाएगी। इसके अलावा सुबह सैर के लिए भी डेढ घंटे की छूट दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि ढील देने के समय का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ लगाने का फैसला किया था। इससे राज्य में शराब के दाम में 20 से 200 रुपये प्रति बोतल और पैट्रोल, डीजल के दामों में एक से दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है।
Edited by रविकांत पारीक