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कोविड-19: सरकार ने GST टैक्स पेयर्स के लिए की इन राहत उपायों की घोषणा

कोविड-19 महामारी के तहत आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनके तहत करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपाय किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत विभिन्‍न वैधानिक और नियामकीय अनुपालनों को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनके तहत करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपाय किए गए हैं। इन उपायों के बारे में नीचे विस्‍तार से बताया गया है:

ब्याज दर में कमी

कर के विलंबित भुगतान के लिए प्रति वर्ष 18% की सामान्य ब्‍याज दर के बदले में ब्याज की रियायती दरें निम्नलिखित मामलों में निर्दिष्‍ट की गई हैं।


  • 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए: मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमशः अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर और उसके बाद 18 फीसदी ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।


  • 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए: मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमशः अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए सामान्य करदाताओं और QRMP योजना के तहत आने वाले करदाताओं दोनों ही के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्‍य ब्‍याज दर, अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्‍याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्‍याज दर को अधिसूचित किया गया है।


  • कंपोजिशन स्कीम के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए: 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए देय कर, जो अप्रैल 2021 में देय था, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्‍य ब्‍याज दर, अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्‍याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्‍याज दर को अधिसूचित किया गया है।

विलंब शुल्क माफ करना

  • 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए: मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों, जो क्रमशः अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म GSTR-3B में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।


  • 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए: मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों (मासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो क्रमशः अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए / और जनवरी-मार्च, 2021 की अवधि (QRMP योजना के तहत त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो अप्रैल 2021 में देय है, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म GSTR-3B में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 30 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।

GSTR-1, IFF, GSTR-4 और ITC-04 फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

  • अप्रैल महीने के लिए फॉर्म GSTR-1 और IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख (मई में निर्दिष्‍ट) 15 दिन बढ़ा दी गई है।


  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है।


  • जनवरी-मार्च, 2021 की तिमाही के लिए फॉर्म ITC-04 दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है।

CGST नियमों में कुछ विशेष संशोधन

  • ITC का लाभ लेने में छूट: नियम 36 (4) अर्थात फॉर्म GSTR-3B में ITC का लाभ लेने पर 105% की सीमा, जो अप्रैल और मई 2021 की अवधि के लिए संचयी आधार पर लागू होगी, वह मई 2021 की कर अवधि के लिए रिटर्न में लागू होगी। अन्यथा, नियम 36 (4) प्रत्येक कर अवधि के लिए लागू होता है।


  • इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा GSTR-3B और GSTR-1/ IFF को दाखिल किए जाने को पहले ही 27.04.2021 से लेकर 31.05.2021 तक की अवधि के लिए सक्षम कर दिया गया है।


  • CGST अधिनियम की धारा 168A के तहत वैधानिक समय सीमा बढ़ाई गई: GST अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने की समय सीमा, जो 15 अप्रैल, 2021 से लेकर 30 मई, 2021 तक की अवधि के अंतर्गत आती है, को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।


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