Amazon, Flipkart समेत 20 कंपनियों को बिना लाइसेंस दवा बेचने पर DCGI ने थमाया नोटिस
DCGI ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
और Health plus उन 20 ऑनलाइन विक्रेताओं में शामिल हैं, जिन्हें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा मानदंडों के उल्लंघन में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
DCGI वीजी सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली हाईकोर्ट के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जो बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है.
नोटिस में कहा गया है कि DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और नवंबर 2019 में और फिर 3 फरवरी को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था.
ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, "इसके बावजूद आप बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं. आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है, अन्यथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम के उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ दवाओं की बिक्री, स्टॉक, या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए कार्रवाई की जाएगी."
नोटिस में कहा गया है कि किसी भी दवा की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है.
DCGI ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कहा कि कंपनी एक डिजिटल हेल्थकेयर मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है, जो देश भर के लाखों ग्राहकों के लिए स्वतंत्र विक्रेताओं से वास्तविक और सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट्स तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है.
फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कहा, "हमें CDSCO (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) से नोटिस मिला है और इसका उचित जवाब दे रहे हैं. एक कंपनी के तौर पर, हम मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म विश्वास बनाने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, देश के कानूनों का पालन करने और अपनी प्रक्रियाओं/जांच और नियंत्रण में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं."
ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक संयुक्त बयान में सरकार से कानून और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करते हुए दवा नहीं बेच रही हो.
बयान में कहा गया है, "सरकार को ई-कॉमर्स, ई-फार्मा बिचौलियों,
और Flipkart सहित मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना दवा बेच रहे हैं."CAIT ने कहा कि कई ऑनलाइन दवा विक्रेता विदेशी नियंत्रित हैं और इसलिए, इन खुदरा लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि यह मल्टी-ब्रांड रिटेल सेक्टर या इन्वेंट्री-बेस्ड ई-कॉमर्स में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लंघन होगा.